श्रद्धा मर्डर केस: 5 दिनों के भीतर होगा आफताब का नार्को टेस्ट, कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को दिया आदेश
By रुस्तम राणा | Published: November 18, 2022 07:13 PM2022-11-18T19:13:07+5:302022-11-18T19:43:53+5:30
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दी थी। साथ ही 5 दिनों की पुलिस हिरासत को बढ़ाया था।
नई दिल्ली: देश को झकझोर देने वाला श्रद्धा हत्याकांड को लेकर साकेत कोर्ट ने 5 दिनों के भीतर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। दिल्ली की अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को रोहिणी फोरेंसिक साइंस लैब को दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दी थी। साथ ही 5 दिनों की पुलिस हिरासत को बढ़ाया था।
दिल्ली पुलिस ने 28 वर्षीय व्यक्ति का नार्को परीक्षण मांगा था, जिसे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि वह अपना बयान बदल रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहे था।
Shraddha Murder Case | Saket court has ordered Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aftab within 5 days. pic.twitter.com/CEW63UWNl8
— ANI (@ANI) November 18, 2022
पूनावाला के वकील अविनाश कुमार ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने पुलिस को नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी, जिसे ट्रुथ सीरम टेस्ट भी कहा जाता है। पुलिस ने 12 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी के बाद अर्जी दाखिल की थी।
आफताब ने 18 मई को 26 वर्षीय श्रद्धा वालकर का गला घोंट दिया और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, जिसे उसने दक्षिणी दिल्ली के महरौली में अपने निवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और फिर आधी रात को महरौली के जंगल में फेंक दिया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरी कथित तौर पर महरौली-गुड़गांव रोड पर एक दुकान से खरीदी गई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता दिल्ली के अन्य पुलिस जिलों से मदद ले सकते हैं और पूनावाला को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे स्थानों पर भी ले जाया जा सकता है ताकि वाकर की हत्या की घटनाओं का क्रम स्थापित किया जा सके।