Rewa Murder Court: 50 वर्षीय सास सरोज कोल पर 95 से अधिक बार चाकू से वार, 24 वर्षीय बहू कंचन कोल को मौत की सजा, घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 12, 2024 16:09 IST2024-06-12T16:08:05+5:302024-06-12T16:09:29+5:30
Rewa Murder Court: मंगावा थाना क्षेत्र के अतरैला गांव की निवासी कंचन पर 12 जुलाई, 2022 को घरेलू कलह के बाद अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप था।

सांकेतिक फोटो
Rewa Murder Court: मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला को अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से हमला कर हत्या करने के अपराध में मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने कहा कि चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने कंचन कोल को अपनी 50 वर्षीय सास सरोज कोल की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि मंगावा थाना क्षेत्र के अतरैला गांव की निवासी कंचन पर 12 जुलाई, 2022 को घरेलू कलह के बाद अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप था।
उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। उसके बेटे ने बाद में पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता सरोज कोल के पति वाल्मीकि कोल को भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया।