16 वर्षीय छात्रा से बलात्कार, 35 साल के आरोपी शिक्षक अरेस्ट, शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर कार से ले गया था
By भाषा | Published: December 7, 2021 10:09 PM2021-12-07T22:09:11+5:302021-12-07T22:10:38+5:30
पुलिस को शिकायत मिली कि इस महीने की दो तारीख को मेश्राम छात्रा को परिजनों की सहमति बगैर शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर कार से ले गया और सुनसान स्थान पर उसके साथ बलात्कार किया।
राजनांदगांवः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छात्रा के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा से बलात्कार के मामले में पुलिस ने महेंद्र मेश्राम (35) को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली कि इस महीने की दो तारीख को मेश्राम छात्रा को परिजनों की सहमति बगैर शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर कार से ले गया और सुनसान स्थान पर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि शिक्षक ने इस दौरान छात्रा को जान से मारने तथा उसकी (छात्रा की) बड़ी बहन के साथ भी बलात्कार करने की धमकी दी थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से डरी हुई छात्रा घर पहुंची और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तब उसने छह दिसंबर को घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताया। उन्होंने बताया कि बाद में परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और आज आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
राजस्थान : बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा
राजस्थान के अजमेर शहर की पोक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अजमेर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया कि पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी मोहित उर्फ मोनू उर्फ मनीष कुमावत को 20 साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सेंगाथिर ने यहां एक बयान में बताया कि 30 जुलाई 2020 को मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी मोहित पर आरोप था कि वह घर में खेल रही छह वर्षीय बालिका को छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। तहरीर के आधापर भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रथमिकी दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के डीएनए की फॉरेंसिक जांच में जुर्म प्रमाणित होने पर आरोपी के विरुद्ध 28 अक्टूबर 2020 को पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
सेंगाथिर ने बताया कि पोक्सो अदालत संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने सभी गवाहों को सुनने व साक्ष्यों को परखने के बाद आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। बयान के अनुसार अजमेर रेंज में पुलिस के "आवाज दो अभियान" के तहत चयनित किए गए इस तरह के प्रकरणों में अब तक कुल 14 प्रकरणों में अदालत से दंडित करवाया गया है। जिनमें से दो मामलों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास एवं सात से 20 साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।