पंजाबः ‘आप’ विधायक बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 11 साल पुराने मामले में तीन साल की सजा, साली से मारपीट का मामला

By भाषा | Published: May 23, 2022 09:20 PM2022-05-23T21:20:09+5:302022-05-23T21:35:41+5:30

आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई।

Punjab AAP MLA Balbir Singh, his wife and son sentenced three years jail 11-year-old case assaulting sister-in-law | पंजाबः ‘आप’ विधायक बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 11 साल पुराने मामले में तीन साल की सजा, साली से मारपीट का मामला

आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है।

Highlightsरिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है। चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था।

रूपनगरः आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक, उनकी पत्नी और बेटे को, 11 साल पुराने एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। पंजाब के पटियाला (ग्रामीण) से विधायक बलबीर सिंह और अन्य पर उनकी एक रिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है।

हालांकि, रूपनगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने बलबीर सिंह, उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, बेटे राहुल और एक अन्य व्यक्ति को सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी। आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था।

चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई। परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। 

Web Title: Punjab AAP MLA Balbir Singh, his wife and son sentenced three years jail 11-year-old case assaulting sister-in-law

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