एक महीने में दो फांसी, POCSO Act संशोधन से मिल रही है नाबा‌लिगों से रेप करने वालों को मौत की सजा

By स्वाति सिंह | Published: July 22, 2018 10:29 AM2018-07-22T10:29:24+5:302018-07-22T10:38:06+5:30

एक महीने एक अंदर यह ऐसा दूसरा मामला है जहां आरोपी को रेप के जुल्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। 

POCSO Act, Alwar rape case, madhya pradesh rape case, death penalty for rapist | एक महीने में दो फांसी, POCSO Act संशोधन से मिल रही है नाबा‌लिगों से रेप करने वालों को मौत की सजा

एक महीने में दो फांसी, POCSO Act संशोधन से मिल रही है नाबा‌लिगों से रेप करने वालों को मौत की सजा

नई दिल्ली, 22 जुलाई: राजस्थान के अलवर की एससी-एसटी कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत 7 महीने की बच्ची का अपहरण कर रेप के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। यह राजस्थान में पहला मामला है जिसमें पोस्को एक्ट के अंतर्गत कम समय में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। गौरतलब है कि एक महीने एक अंदर यह ऐसा दूसरा मामला है जहां आरोपी को रेप के जुल्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। 

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इस पर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देने की यह राज्य में पहली कार्रवाई है। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में कठोर सजा देने के लिए 21 अप्रैल को यह दंड विधि संशोधन अस्तित्व में आया था। उन्होंने आगे कहा 9 मई को एक सात महीने की मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था।जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिर्फ 27 दिन में 6 जून को पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चालान पेश कर दिया, और उसको सजा सुनाई गई। 

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बता दें कि रेप केस में यह कोई पहला मामला नहीं है जहां इतने कम समय में आरोपी को सजा सुनाई गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में मासूम से दुष्कर्म मामले में 40 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 46 दिन में फैसला सुनाया गया था। प्रदेश में भी यह पहला मामला था जहां नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सजा के सुनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्ची से रेप मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया था जिसे 21 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। 

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Web Title: POCSO Act, Alwar rape case, madhya pradesh rape case, death penalty for rapist

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