Patiala: 2012 में महिला से रेप के बाद हत्या?, 12 साल पुराने केस में रंजीत सिंह ढडरियां वाले के खिलाफ मामला दर्ज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 11, 2024 01:12 PM2024-12-11T13:12:39+5:302024-12-11T13:18:12+5:30

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सात दिसंबर को पटियाला के पासियाना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

Patiala sikh preacher ranjit singh dhandrianwale Rape and murder woman in 2012 case registered in 12 year old case punjab police | Patiala: 2012 में महिला से रेप के बाद हत्या?, 12 साल पुराने केस में रंजीत सिंह ढडरियां वाले के खिलाफ मामला दर्ज

सांकेतिक फोटो

Highlightsसिख उपदेशक ढडरियांवाले के पंजाब और विदेशों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। उन्होंने (परिवार ने) उच्च न्यायालय का रुख किया है। वीडियो संदेश में कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे।

चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस ने पटियाला में 2012 में एक महिला के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सिख धर्मगुरु रंजीत सिंह ढडरियां वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा मंगलवार को उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सात दिसंबर को पटियाला के पासियाना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

पटियाला के शेखपुरा गांव में गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के प्रमुख सिख उपदेशक ढडरियांवाले के पंजाब और विदेशों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। ढडरियांवाले ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। सिख उपदेशक ढडरियांवाले ने कहा, "उन्होंने (परिवार ने) उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्हें संदेह है और उन्हें अपना संदेह दूर करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच करें। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन सच्चाई सामने आएगी। मुझे उच्च न्यायालय और पंजाब पुलिस पर पूरा भरोसा है।" पुलिस महानिदेशक का हलफनामा पीड़िता के भाई द्वारा लगाए गए आरोप के बाद आया है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

उन्होंने (पीड़िता के भाई) यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला के भाई की याचिका पर नवंबर में सुनवाई हुई थी और पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजीपी से यह बताने को कहा था कि 2012 में इस मामले को देखने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

डीजीपी के हलफनामे के अनुसार महिला 22 अप्रैल, 2012 को गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के गेट के बाहर बेहोश मिली थी। बाद में बयान देने से पहले ही अस्पताल में उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के लिए उसकी मां ने तब किसी के खिलाफ संदेह नहीं जताया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत एल्युमिनियम फॉस्फेट कीटनाशक की वजह से हुई है।

Web Title: Patiala sikh preacher ranjit singh dhandrianwale Rape and murder woman in 2012 case registered in 12 year old case punjab police

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे