ऑपरेशन कर्कः पान मासला और गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी रिमांड पर, 237 करोड़ जीएसटी चुराने का मामला
By मुकेश मिश्रा | Published: June 18, 2020 09:42 PM2020-06-18T21:42:09+5:302020-06-18T21:42:09+5:30
केंद्रीय जाँच एजेंसी से जुड़े विशेष लोक अभियोजक चंदन एरन ने चर्चा करते हुए बताया कि मुलज़िम वाधवानी पर जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत 237 करोड़ रुपये की जीएसटी की टैक्स चोरी को लेकर मुक़दमा दर्ज हुआ है।
इंदौरः तस्करी के आरोप में गिरफ़्तार पान गुटखा मसाला कारोबारी किशोर वाधवानी को गुरुवार को विशेष न्यायालय में पेश किया।
न्यायधीश अनुप्रिया पाराशर ने पाँच दिन के रिमांड पर आरोपी वाधवानी को सौंपा। केंद्रीय जाँच एजेंसी से जुड़े विशेष लोक अभियोजक चंदन एरन ने चर्चा करते हुए बताया कि मुलज़िम वाधवानी पर जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत 237 करोड़ रुपये की जीएसटी की टैक्स चोरी को लेकर मुक़दमा दर्ज हुआ है। साथ ही आरोपी वाधवानी और उसके साथ गिरफ़्तार हुए चार अन्य आरोपियों पर सरकारी दस्तावेज़ों में हेरा-फेरी करने के प्रमाण मिले हैं।
उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसी ने भारी मात्रा में पान-मसाला, सिगरेट, गुटखा और कुछ दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए हैं। आरोपी वाधवानी से भादवि की धारा 409, 467, 471, 120 बी के तहत अनुसंधान/पुछताछ चल रही है। ऐरन ने आगे यह भी बताया कि मुलज़िम वाधवानी ने षड्यंत्रपूर्वक लॉकडाउन में तस्करी के ज़रिए अलग अलग ब्रांड के गुटखा, पान-मसाला और सिगरेट बेच कर सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि पहुँचाई है। यह भी चौंकाने वाले तथ्य का ख़ुलासा हुआ कि इस गुटखा माफ़िया के विदेशों में कुछ लोगों से मोबाइल के ज़रिये संपर्क बना हुआ था। इसकी भी जाँच की जा रही है।
ऑपरेशन "कर्क" के तहत करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी मामले में डीजीजीआई और डीआरआई ने पान मासला और गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी को गुरुवार दोपहर इंदौर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए जांच एजेंसी को वाधवानी का पांच दिन का रिमांड सौंप है। कोर्ट ले जाने से पहले जांच एजेंसी ने वाधवानी का मेडिकल भी कराया। गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान डीजीजीआई और डीआरआई की टीम ने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से गुटखा का व्यापार करने वालों को माल तथा करोड़ो की नगदी सहित पकड़ा था।
पकड़े गए लोगों से अहम जानकारी इन एजेंसियों को मिली। जिसमें मालूम चला की प्रदेश के बाहर भी दूसरे राज्यों में माल दो नंबर में बेचा जा रहा था।इस जांच में एजेंसियों को 237 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला। इस मामले में इंदौर के गुटखा व्यापारी किशोर वाधवानी की संलिप्तता का पता चला।
वाधवानी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन वह फरार हो गया। मंगलवार को मुंबई के होटल से उसे गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने बुधवार को मुंबई में जज एके काशीकर की कोर्ट में पेश किया। जहाँ से कोर्ट ने 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड सौंप दी थी। गुरुवार को ट्रांजिट रिमांड खत्म होने पर वाधवानी को इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया।जहाँ से पाँच दिन का रिमांड मिला है।
जांच कर रहे माल एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने स्थानीय अदालत के सामने बृहस्पतिवार को संदेह जताया कि कर चोरी की रकम को पाकिस्तान और दुबई भेजा गया है। डीजीजीआई ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की बड़े पैमाने पर चोरी के खुलासे से जुड़े इंदौर के उद्योगपति किशोर वाधवानी (55) को मुंबई के एक होटल से सोमवार (15 जून) को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि इंदौर में अपने परिवार समेत शरण लेने वाले पाकिस्तानी नागरिक संजय माटा और तीन स्थानीय लोगों-विजय कुमार नायर, अशोक कुमार डागा और अमित कुमार बोथरा को जीएसटी चोरी के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीजीआई और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने हाल ही में इंदौर और उज्जैन में कई ठिकानों पर छापेमारी में पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों के अवैध तौर पर निर्माण, तस्करी और बिक्री के जरिये जीएसटी चोरी का खुलासा किया था। आरोप है कि इस गोरखधंधे को डमी कम्पनियों के बूते अंजाम दिया जा रहा था।