बीएसपी सांसद अतुल राय के घर कुर्की का नोटिस, छात्रा से बलात्कार मामले में हैं फरार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 14, 2019 03:31 PM2019-06-14T15:31:10+5:302019-06-14T15:31:10+5:30

छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय उसे अपनी पत्नी से मिलाने के नाम पर अपने घर ले गये जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया। राय ने बलात्कार के आरोप से इंकार किया है। फरार रहने के बावजूद घोसी संसदीय सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है।

Notice of house attachment of BSP MP Atul Rai, absconding in rape case | बीएसपी सांसद अतुल राय के घर कुर्की का नोटिस, छात्रा से बलात्कार मामले में हैं फरार

बीएसपी सांसद अतुल राय के घर कुर्की का नोटिस, छात्रा से बलात्कार मामले में हैं फरार

Highlightsराय पर वाराणसी की एक कालेज छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हैं।छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय उसे अपनी पत्नी से मिलाने के नाम पर अपने घर ले गये जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

बहुजन समाज पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को उस समय झटका लगा जब छात्रा से बलात्कार मामले में उनके घर के बाहर कुर्की का नोटिस लगा दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने से इंकार कर दिया था। राय पर वाराणसी की एक कालेज छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हैं।

छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय उसे अपनी पत्नी से मिलाने के नाम पर अपने घर ले गये जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया। राय ने बलात्कार के आरोप से इंकार किया है। फरार रहने के बावजूद घोसी संसदीय सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ ने अतुल राय की याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुये कहा कि उनके खिलाफ पहले से ही 16 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने राय के वकील से जानना चाहा कि उनके खिलाफ कितने मामले लंबित हैं। राय के वकील ने जवाब दिया कि उनके खिलाफ 16 आपराधिक मामले लंबित थे और वह बलात्कार के मामले के अलावा सभी मामलों में जमानत पर हैं। 

उन्होंने कहा कि सांसद ने बलात्कार के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द करने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। इसे खारिज किया जाता है।’’ इस पर राय के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया तो पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील न्यायालय में पेश याचिका वापस लेना चाहते हैं।’’ पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये उसे खारिज कर दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर

Web Title: Notice of house attachment of BSP MP Atul Rai, absconding in rape case

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