दिल्ली में म्यांमार की शरणार्थी महिला के साथ गैंगरेप, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 1, 2023 07:52 AM2023-03-01T07:52:55+5:302023-03-01T07:56:32+5:30
देश की राजधानी दिल्ली में अज्ञात आरोपियों ने म्यांमार की एक शरणार्थी महिला को ऑटो से अगवा करके उसे नशीला पदार्थ खिलाया और साथ जबरन सामूहिक बलात्कार किया।

दिल्ली में म्यांमार की शरणार्थी महिला के साथ गैंगरेप, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस
दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में म्यांमार की एक शरणार्थी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि बीते 22 फरवरी को उसका दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालिंदी कुंज में चार लोगों ने अपहरण किया और फिर जबरन नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप की हरकत को अंजाम दिया।
समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया कि अज्ञात आरोपियों ने महिला को एक ऑटो से अगवा करके उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद किसी अज्ञात मकान के एक कमरे में ले गये, जहां आरोपियों ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया।
मामले में पुलिस ने पीड़िया के बयान को आधार बनाते हुए गैंगरेप, अपहरण सहित आईपीसी की अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है लेकिन अब तक न तो आरोपियों की पहचान हो पाई है और न किसी की गिरफ्तार हो पाई है।
पुलिस के अनुसार महिला के साथ गैंगरेप की घटना 22 फरवरी को हुई, जबकि उसने पुलिस को 26 फरवरी को जानकारी दी। पीड़िता दावा कर रही है कि वो म्यांमार की रहने वाली है और भारत में बतौर पंजीकृत शरणार्थी रह रही है।
पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने घटना के बारे में बताया कि 22 फरवरी को वो अपने पति के साथ नाबालिग बेटी के इलाज के लिए दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में गई थी। महिला का पति उसे और बच्ची को मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर शौच के लिया गया।
उतने ही समय में एक ऑटो चालक ने महिला को अगवा कर लिया था और उसके बाद वो और उसके साथियों ने महिला के कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को बच्ची समेत सड़क पर छोड़कर चले गए। हालांकि आरोपियों ने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
घटना के संबंध में दिल्ली महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस से दर्ज हुए एफआईआर की कॉपी मांगी है और साथ ही पुलिस से आरोपियों का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने पुलिस को मामले की विस्तृत जानकारी देने के लिए तीन मार्च तक का समय दिया है।