मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

By एस पी सिन्हा | Published: January 2, 2019 06:21 PM2019-01-02T18:21:47+5:302019-01-02T18:21:47+5:30

आरोपित मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा एवं शाह इज्जुर रहमान ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जेल जाने के बाद से काफी बीमार चल रही हैं और कई बार जेल से अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। 

Muzaffarpur Shelter Home Case: Ex-Minister Manju Verma's bail plea dismissed in court | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

आर्म्स एक्ट के मामले मे जेल में बंद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका को बेगूसराय कोर्ट ने खारिज कर दिया है।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पियूष कुमार दीक्षित के न्यायालय में आज जमानत याचिका पर सुनवाई की।  मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर कुमार वर्मा जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने बहस की। 

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपित के घर से जिंदा कारतूस की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है।  

जबकि मंजू वर्मा के अधिवक्ता ने बीमारी की वजह बता जमानत की गुहार लगाई, वहीं सरकारी अधिवक्ता राजकुमार महतो ने न्यायालय को बताया कि सीबीआई की छापेमारी में कारतुस बरामद हुआ था, साथ ही अभीतक उस केस की जांच जारी है।  

इसलिए इन्हें अभी जमानत देना ठीक नहीं।  सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया और लगभग डेढ घंटे बाद न्यायालय के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई।  उन्होंने न्यायालय को बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है और अनुसंधानकर्ता ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया है साथ ही अभियोजन की स्वीकृति भी ले ली है। 
 
आरोपित मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा एवं शाह इज्जुर रहमान ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जेल जाने के बाद से काफी बीमार चल रही हैं और कई बार जेल से अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। 

उन्होंने आगे बताया कि जिस मकान से कारतूस की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है वह मंजू वर्मा के हिस्से का मकान नहीं है बल्कि 50 परिवारों की संयुक्त संपत्ति है, जिसमें कोई भी आ-जा सकता है।  लेकिन न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के जमानत आवेदन को खारिज कर दी।  

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जांच कर रहे पटना सीबीआई द्वारा अनुसंधान के क्रम में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापामारी की थी और मकान के बक्सा में रखे 50 जिंदा कारतूस बरामद की गई थी।  वहीं, जेल में आर्म्स एक्ट मामले में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा दांत दर्द से परेशान हैं।  उन्हें दूसरी बार जेल से सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया।  मंजू वर्मा का बीपी बढा हुआ था।  मंजू वर्मा दांत दर्द से इतनी परेशान है कि डॉक्टर ने जब दांत निकालने से इंकार कर दिया तो वो अस्पताल में ही रो पडीं।  मंजू वर्मा जेल सुपरिटेंडेंट से भी मिलकर अच्छे इलाज की मांग की।  पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने कहा कि प्रेशर के बावजूद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में उनके पति चंद शेखर वर्मा को दोषी नहीं पाया और निर्दोष साबित किया है।  इसके लिए वह सीबीआई को धन्यवाद देती हैं।  उन्होंने कहा कि वो दांत दर्द से परेशान हैं, बीपी बढा हुआ है और इसके साथ पल्स रेट और हार्टबीट भी बढ़ा हुआ है इसलिए अस्पताल दिखाने आई हैं

Web Title: Muzaffarpur Shelter Home Case: Ex-Minister Manju Verma's bail plea dismissed in court

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