हैवानियत: नवी मुंबई में चार लोगों ने किया डॉगी से रेप, एनिमल एक्टिविस्ट ने बताई पूरी घटना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 23, 2019 04:38 PM2019-08-23T16:38:42+5:302019-08-23T16:38:42+5:30
जानवरों के साथ रेप करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। जिसके बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में व्याख्या की गई है।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां चार शख्स को एक डॉगी से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पीटा की मदद से एनिमल एक्टिविस्ट ने इसके लिये एफआईआर दर्ज करवाई है। वन्यजीवों के लिए काम करने वाली संस्था ने डॉगी को अपने अंडर में लेकर उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया है। डॉगी की हालता गंभीर बताई जा रही है। घटना 15 अगस्त के दिन की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों ने मुंबई के खारगर इलाके में रेप की घटना को अंजाम दिया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 377 के मुताबिक एक पशु के साथ इंसान का रेप करना अपराध है और इसके लिए दोषी शख्स को दस साल तक की सजा हो सकती है। डॉगी का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से चोटिल था। डॉक्टर के मुताबिक डॉगी फिलहाल बहुत डरा हुआ है। इसके पास कोई भी जाता है और छूने की कोशिश करता है तो वह एकदम से डर जाता है।
A female dog was RAPED in Kharghar. 💔😠 Navi Mumbai Police filed an FIR after PETA India and an animal activist registered complaints, and the accused has been arrested and charged under Section 377 of the Indian Penal Code.
— PETA India (@PetaIndia) August 22, 2019
डॉक्टर का कहना है कि डॉगी के शरीर से पूरे दिन खून बह रहा था। डॉक्टर डॉगी के दर्द का इलाज करने और संक्रमण को कम करने की कोशिश में लगे हैं। डॉगी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है।
पीटी संस्था ने अपने ट्विटर आईडी पर इस खबर को ट्वीट करते हुये लिखा है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि आरोपियोंं ने पहले भी जानवरों का रेप किया है।