आंख मारने और फ्लाइंग किस पर युवक को 13 महीने की जेल, पॉक्सो कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की संझा दी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 12, 2021 04:28 PM2021-04-12T16:28:19+5:302021-04-12T19:57:54+5:30
मुंबईः दोषी के खिलाफ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जिसमें से 10,000 रुपए की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी.
मुंबईः आंख मारना और फ्लाइंग किस के इशारे को यौन उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए मुंबई की एक पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के युवक को 13 महीने कारावास की सजा सुनाई.
इसी के साथ दोषी के खिलाफ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जिसमें से 10,000 रुपए की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी. 20 साल के युवक के खिलाफ 14 साल की नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल 29 फरवरी को वह अपनी बहन के साथ बाहर थी तभी आरोपी युवक, जो उसका पड़ोसी था, उसने पीड़िता को आंख मारी और फ्लाइंग किस का इशारे किया.
बच्ची ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है. बचाव पक्ष की तरफ से सवाल- जवाब में पीडि़ता ने इस तथ्य से इनकार किया कि आरोपी और उसके चचेरे भाई के बीच इसको लेकर 500 रु पए की शर्त लगी थी. बचाव पक्ष की दलील बच्ची की मां ने भी कहा कि पीड़िता ने कई बार आरोपी के व्यवहार को लेकर उनसे शिकायत की थी और उन्होंने इसके लिए आरोपी को फटकार भी लगाई थी और इसके बाद पुलिस में शिकायत की थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया.
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मामले में ठीक से जांच नहीं हुई और आरोपी ने यौन इरादे से ऐसा नहीं किया. कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, गवाहों के पास आरोपी को झूठे केस में फंसाने की कोई वजह नहीं मिली है. इसके अलावा इस बात के ठोस सबूत हैं कि घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.