मूसवाला हत्याकांड: लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहा, "मानसा में वकीलों ने उनके बेटे का बहिष्कार कर दिया है"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 20, 2022 06:06 PM2022-07-20T18:06:22+5:302022-07-20T18:11:16+5:30

गैंगेस्टर बिश्वोई के पिता ने मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली कोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस को दिये ट्रांजिट रिमांड सहित अन्य आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी।

Moosewala murder case: Lawrence Bishnoi's father files appeal in Supreme Court, says "lawyers in Mansa boycott his son" | मूसवाला हत्याकांड: लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहा, "मानसा में वकीलों ने उनके बेटे का बहिष्कार कर दिया है"

मूसवाला हत्याकांड: लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहा, "मानसा में वकीलों ने उनके बेटे का बहिष्कार कर दिया है"

Highlightsसुप्रीम कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने कहा पंजाब के वकील उनके बेटे की केस की पैरवी नहीं कर रहे हैंसुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी कोर्ट ने कहा कि सभी को न्याय पाने का पूरा हक है

दिल्ली: पंजाब के मानसा में मारे गये लोकगायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा कि पंजाब की कोर्ट में कोई भी वकील उनके बेटे की केस की पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं और सभी वकील उनके बेटे का सार्वजनिक बहिष्कार कर रहे हैं।

इसके साथ ही गैंगेस्टर बिश्वोई के पिता ने सोमवार को मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली कोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस को दिये ट्रांजिट रिमांड सहित अन्य आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वेकेशन बेंच के सामने लॉरेंस के पिता की ओर से पेश हुए वकील संग्राम सिंह सरोन ने बताया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और दिल्ली की कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के आदेशों को चुनौती दी है, लेकिन चूंकि पंजाब की मानसा की कोर्ट में कोई भी वकील लॉरेंस का केस लड़ने को तैयार नहीं है। इस कारण बिश्नोई के पिता को सर्वोच्च अदालत की शरण में जाना पड़ा है।

मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि किसी को भी न्याय का पूरा अधिकार है और यह बिल्कुल अनुचित है कि आरोपी लॉरेंस बिश्वनोई को मानसा की कोर्ट में वकील सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा है तो और याचिकाकर्ता बिश्नोई के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वेकेशन बेंच ने यह भी कहा, "किसी भी आरोपी कानूनी सहायता देने से वकील इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा"। 

बिश्नोई के पिता के वकील सरोन ने कहा कि वह ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि यह बिश्नोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिये दिशा-निर्देशों के विपरीत है। लेकिन वेकेशन बेंच ने कहा, “चूंकि इस मामले की जांच अभी पंजाब पुलिस कर रही है और यह अपने प्रारंभिक चरण में है। इसलिए कोर्ट इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।"

कोर्ट ने कहा कि चूंकि मूसेवाला की हत्या पंजाब के मनसा में हुई है और इसलिए मामले की जांच करना पंजाब पुलिस का अधिकार क्षेत्र में आता है और वे उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर ले सकते हैं।

मालूम हो कि बीते 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मूसवाला पर यह हमला तब हुआ था जब हत्या से एकदिन पहले राज्य की भगवंत मान सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी थी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

Web Title: Moosewala murder case: Lawrence Bishnoi's father files appeal in Supreme Court, says "lawyers in Mansa boycott his son"

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