Mathura gang rape: चलती कार में 3 युवकों ने नाबालिग दलित किशोरी से किया गैंगरेप, सड़क किनारे फेंका, पीने के लिए पानी की बोतल दी और...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 20, 2024 03:55 PM2024-09-20T15:55:19+5:302024-09-20T15:56:12+5:30

Mathura gang rape: पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) त्रिगुण बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार छाता कस्बे में एक नाबालिग दलित किशोरी नाश्ते का सामान लेने अपने पड़ोस की ही एक दुकान पर गई थी, जहां नीरज नाम के युवक ने उसे पीने के लिए पानी की बोतल दी।

Mathura gang rape 3 youths gang-rape minor Dalit girl moving car threw her roadside Gave him water bottle drink uttar pradesh | Mathura gang rape: चलती कार में 3 युवकों ने नाबालिग दलित किशोरी से किया गैंगरेप, सड़क किनारे फेंका, पीने के लिए पानी की बोतल दी और...

सांकेतिक फोटो

Highlightsकिशोरी को कार (मारुति ईको) में बिठाकर अपने साथ ले गए। होश आने पर किशोरी अपने घर पहुंची और माता-पिता को आप बीती सुनाई। भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

Mathura gang rape:मथुरा जनपद में छाता कस्बे में तीन युवकों ने बृहस्पतिवार को पड़ोस की नाबालिग दलित किशोरी से कथित तौर पर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) त्रिगुण बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार बृहस्पतिवार को छाता कस्बे में एक नाबालिग दलित किशोरी नाश्ते का सामान लेने अपने पड़ोस की ही एक दुकान पर गई थी, जहां नीरज नाम के युवक ने उसे पीने के लिए पानी की बोतल दी।

तहरीर के मुताबिक, किशोरी पानी पीते ही अचेत हो गई और नीरज, उसका दोस्त शैलेंद्र और उसका एक अन्य दोस्त किशोरी को कार (मारुति ईको) में बिठाकर अपने साथ ले गए। इसमें कहा गया है कि तीनों ने चलती कार में अचेत किशोरी से दुष्कर्म किया और फिर बरसाना रोड के फ्लाईओवर के नीचे कार से उसे फेंक दिया। होश आने पर किशोरी अपने घर पहुंची और माता-पिता को आप बीती सुनाई।

बिसेन बे बताया कि इस मामले में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। किशोरी को चिकित्सकीय जांच के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत किशोरी का बयान दर्ज किया जाएगा। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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