बेटी की जन्म के बाद मां की हुई पिटाई, फिर मिला तीन तलाक, पुलिस को पीड़िता ने बताई सारी सच्चाई

By भाषा | Published: November 19, 2019 03:16 PM2019-11-19T15:16:06+5:302019-11-19T15:16:06+5:30

संसद ने एक अगस्त को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 पारित किया था जिससे तीन तलाक अब अपराध की श्रेणी में आता है। 

man gives Triple talaq due to girl's birth and dowry | बेटी की जन्म के बाद मां की हुई पिटाई, फिर मिला तीन तलाक, पुलिस को पीड़िता ने बताई सारी सच्चाई

तस्वीर स्त्रोत- ट्विटर ANI

Highlightsमहिला ने जब लड़की को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दी।पुलिस ने बताया कि महिला की सास समेत कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

हैदराबाद तेलंगाना में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिसने लड़की को जन्म देने के कारण अपनी पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित किया और तीन तलाक दे दिया । महिला ने 16 नवंबर को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया है कि उसके पति ने 14 नवंबर को उसे तीन तलाक दिया।

पुलिस ने बताया कि महिला की सास समेत कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है । महिला ने शिकायत में कहा कि उसका निकाह 2011 में हुआ था लेकिन कुछ महीने बाद ही पति और सास ससुर उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे।

महिला ने जब लड़की को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दी। शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498 ए (घरेलू हिंसा), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) , दहेज निषेध कानून की विभिन्न धाराओं और मुस्लिम महिला (तलाक पर सुरक्षा का अधिकार) के तहत मामला दर्ज किया गया है । संसद ने एक अगस्त को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 पारित किया था जिससे तीन तलाक अब अपराध की श्रेणी में आता है। 

Web Title: man gives Triple talaq due to girl's birth and dowry

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