पत्नी की हत्या करने के बाद शव को छह टुकड़ों में काटा, दो झोलों में भरकर बाराबंकी में फेंका, उच्च न्यायालय ने नहीं दी जमानत, कहा-जघन्य अपराध

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 24, 2022 11:22 AM2022-11-24T11:22:40+5:302022-11-24T11:23:27+5:30

अभियुक्त मुम्बई में चिकन शॉप में काम करता था, उसका प्रेम संबंध युवती से हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद 2020 में बलरामपुर स्थित गांव चला आया।

lucknow killing his wife body cut six pieces filled two bags thrown Barabanki High Court did not give bail said heinous crime | पत्नी की हत्या करने के बाद शव को छह टुकड़ों में काटा, दो झोलों में भरकर बाराबंकी में फेंका, उच्च न्यायालय ने नहीं दी जमानत, कहा-जघन्य अपराध

लाश को छह टुकड़ों में काटकर दो झोलों में भरा व उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद में फेंक दिया।

Highlights25 जून, 2020 को अपनी पत्नी को लखनऊ बुलाया।इंदिरा नगर स्थित किराए के मकान में रहने लगा। लाश को छह टुकड़ों में काटकर दो झोलों में भरा व उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद में फेंक दिया।

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके ठिकाने लगाने के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। व्यक्ति पर पत्नी की हत्या करके, उसके शव को छह टुकड़ों में काटने और दो झोलों में भरकर उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद क्षेत्र में फेंकने का आरोप है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त मुम्बई में एक चिकन शॉप में काम करता था, उसका प्रेम संबंध वहीं की एक युवती से हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद 2020 में वह बलरामपुर स्थित अपने गांव चला आया। आरोप है कि उसने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह जब भी अपनी पत्नी को फोन करता तो उसका फोन व्यस्त जाता था, इससे उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा।

इसलिए उसने 25 जून, 2020 को अपनी पत्नी को लखनऊ बुलाया और इंदिरा नगर स्थित किराए के मकान में रहने लगा। यह भी आरोप है कि पांच जुलाई, 2020 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी वजह से समीर खान ने अपने पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को छह टुकड़ों में काटकर दो झोलों में भरा व उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद में फेंक दिया।

युवती का शव सात जुलाई, 2020 को बरामद हुआ था। जांच के दौरान मृतका की शिनाख्त होने के बाद समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया व उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त छुरा व शव फेंकने के लिए इस्तेमाल की गई कार को बरामद किया। 

महिला की हत्या के संदेह में पति गिरफ्तार

राजस्थान के अजमेर जिले के क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक महिला की हत्या का संदेह जताते हुए परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर उत्तर की सर्किल अधिकारी छवि शर्मा ने बताया कि महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि दंपत्ति का विवाह अक्टूबर में हुआ था। महिला के भाई रोनी दास ने बुधवार को पुलिस को दी गई तहरीर में अपनी बहन जेनेफर (30) की हत्या की आशंका जताते हुए उसके पति मुकेश पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार जेनिफर को उसके ससुराल वाले कथित रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति मुकेश (36) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी) (दहेज हत्या) के तहत गिरफ्तार किया है। मामले में जांच की जा रही है।

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