HG Tiranga: BJP नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा नोटिस

By आजाद खान | Published: August 17, 2022 01:13 PM2022-08-17T13:13:50+5:302022-08-17T13:22:18+5:30

लक्षद्वीप के भाजपा नेता मोहम्मद कासिम एचके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है।

Lakshadweep BJP general secretary Mohammed Kasim HK accused insulting tiranga Kavaratti Police registered case sent notice | HG Tiranga: BJP नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा नोटिस

फोटो सोर्स: ANI

Highlightsलक्षद्वीप में तिरंगे के अपमान को लेकर भाजपा नेता पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें नोटिस भेजा है और थाने में पेश भी होने को कहा है। भाजपा नेता पर तिरंगो को उल्टा कर उसकी तस्वीर लेने पर मामला दर्ज हुआ है।

Har Ghar Tiranga: लक्षद्वीप में तिरंगे के अपमान को लेकर बीजेपी महासचिव मोहम्मद कासिम एचके ( BJP general secretary Mohammed Kasim HK) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता पर मंगलवार को केस दर्ज किया है और उन्हें नोटिस भेजकर थाने में हाजिर होने को कहा है। 

दरअसल, भाजपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने तिरंगे को उल्टा कर उसके साथ फोटो खिंचाए और सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फोटो के सामने आने पर उन पर मामला दर्ज हुआ है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, बीजेपी नेता ने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर एक फोटो ली थी जिसमें तिरंगे के साथ उन्हें और उनकी पत्नी को देखा गया है। इस फोटो के सामने आने के बाद पुलिस ने नेता के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज किया है। यही नहीं पुलिस द्वारा उन्हें नोटिस देकर थाने में पेश होने के लिए भी कहा गया है। 

हालांकि इस मामले में भाजपा नेता की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

क्या लिखा है नोटिस में 

पुलिस ने नोटिस में भाजपा नेता को उनका अपराध बतााय है और उन्हें पेश होने को भी कहा है। पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस में लिखा है, "CRPF की धारा 41-A की धारा उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं आपको सूचित करता हूं कि आप एक ऐसे अपराध के आरोपी हैं, जिसे कावारत्ती पुलिस स्टेशन में धारा 2 के तहत दर्ज किया गया है।"

नोटिस में आगे यह भी लिखा गया है, "14 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान और आपको इस मामले में पूछताछ के लिए 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन कवरत्ती, लक्षद्वीप में पेश होने का निर्देश दिया जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस आदेश का पालन न करना और इनकार करना U/s 174 IPC के तहत दंडनीय है।" 

क्या है तिरंगा फहराने के नियम

तिरंगा फहराने को लेकर नियम बहुत है। यह निर्देश भारतीय ध्वज संहिता-2002 में बताए गए है। अगर कोई शख्स इस निर्देश के खिलाफ जाक तिरंगा फहराता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। 

इस निर्देश में यह भी एक नियम है कि तिरंगा उल्टा या फिर जमीन को नहीं छुना चाहिए। ऐसे में भाजपा नेता ने तिरंगे को उल्टा कर फोटो ली है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 
 

Web Title: Lakshadweep BJP general secretary Mohammed Kasim HK accused insulting tiranga Kavaratti Police registered case sent notice

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