लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की बेल पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 18, 2022 08:26 PM2022-01-18T20:26:00+5:302022-01-18T20:27:29+5:30
लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामलाः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए उकसाया।
Lakhimpur Kheri violence matter | Lucknow Bench of HC reserves its judgement while hearing the bail plea of prime accused Ashish Mishra (in file pic). Hearing in the bail plea matter is complete. Addl Advocate General PK Shahi, appearing for Govt, has opposed Mishra's bail plea pic.twitter.com/CKju0UngI9
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 18, 2022
वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वी. के. शाही ने कहा कि घटना के समय आशीष उस कार में था जिसने किसानों को कुचल दिया था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गये थे।
इस घटना में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या, साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आशीष सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।