मकान मालिक की 16-वर्षीय बेटी का अपहरण कर बलात्कार, 34-वर्षीय किरायेदार को आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता आरोपी के बेटे के साथ खेलने जाया करती थी...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2022 07:55 PM2022-10-01T19:55:18+5:302022-10-01T19:56:47+5:30

राजस्थानः लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश दीपक दुबे ने नीपू उर्फ साजिद (34) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अगस्त 2020 में हुए अपराध के लिए दोषी ठहराया।

​​​​​​​Kota 16-year old daughter landlord kidnapp and rape 34-year old tenant sentenced to life imprisonment victim used go to play accused's son | मकान मालिक की 16-वर्षीय बेटी का अपहरण कर बलात्कार, 34-वर्षीय किरायेदार को आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता आरोपी के बेटे के साथ खेलने जाया करती थी...

आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया, जहां उसने दो दिनों तक उससे बार-बार दुष्कर्म किया।

Highlightsपॉक्सो अदालत ने दोषी पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।आरोपी अपने चार साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रहता था। लड़की अक्सर साजिद के बेटे के साथ खेलने के लिए उसके कमरे में जाया करती थी।

कोटा: कोटा स्थित अदालत ने दो साल पहले अपने मकान मालिक की 16-वर्षीय बेटी का अपहरण और उससे दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को 34-वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश दीपक दुबे ने नीपू उर्फ साजिद (34) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अगस्त 2020 में हुए अपराध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शर्मा ने बताया कि आरोपी अपने चार साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रहता था। लड़की अक्सर साजिद के बेटे के साथ खेलने के लिए उसके कमरे में जाया करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया, जहां उसने दो दिनों तक उससे बार-बार दुष्कर्म किया।

ललित ने बताया कि लड़की की मां ने 17 अगस्त, 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद किशोरी को इंदौर से छुड़ाया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक ने कहा, हालांकि, बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था।

उक्त मामले के संबंध में अदालत का फैसला शुक्रवार को सुनाया जाना था, लेकिन आरोपी अपराह्न के समय अदालत परिसर से फरार हो गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस ने कुछ घंटों बाद आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। 

Web Title: ​​​​​​​Kota 16-year old daughter landlord kidnapp and rape 34-year old tenant sentenced to life imprisonment victim used go to play accused's son

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