2014 में 15 साल की किशोरी को तीन आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे, 9 वर्ष बाद न्याय, 20-20 साल का कारावास की सजा, 38-38 हजार रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 24, 2023 11:23 AM2023-01-24T11:23:35+5:302023-01-24T11:24:54+5:30

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि सात जुलाई 2014 को जिले के करारी थाना क्षेत्र में तीनों आरोपी एक नाबालिग (15) को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

Kaushambi 2014 a 15-year old teenager abducted three accused justice after 9 years imprisonment 20-20 years, fine 38-38 thousand rupees | 2014 में 15 साल की किशोरी को तीन आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे, 9 वर्ष बाद न्याय, 20-20 साल का कारावास की सजा, 38-38 हजार रुपये का जुर्माना

सभी दोषियों को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

Highlights2014 को करारी थाना में सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।20-20 साल के कारावास और 38-38 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी दोषियों को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

कौशांबीःउत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म के लगभग नौ साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 38-38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि सात जुलाई 2014 को जिले के करारी थाना क्षेत्र में तीनों आरोपी एक नाबालिग (15) को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि मामले में किशोरी के पिता ने 14 जुलाई 2014 को करारी थाना में सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।

श्रीवास्तव के मुताबिक, अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंदिरा नगर निवासी तीनों आरोपियों-वीरेंद्र, धन्ना पासी और संतोष पासी को सोमवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास और 38-38 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। श्रीवास्तव ने बताया कि मुआवजे की राशि न अदा करने पर सभी दोषियों को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

महराजगंज की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के वकील विजय नारायण सिंह ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने बेचन केवट नामक व्यक्ति को जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी ठहराया।

अदालत ने उसे 10 साल की कैद की सजा सुनायी और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेचन केवट ने 26 सितंबर 2015 को अपने पड़ोसी के घर में घुसकर बच्ची से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

Web Title: Kaushambi 2014 a 15-year old teenager abducted three accused justice after 9 years imprisonment 20-20 years, fine 38-38 thousand rupees

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