कानपुरः यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा और 1500 रुपये के जुर्माना, जमानत मिली, जानें मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 8, 2022 04:40 PM2022-08-08T16:40:00+5:302022-08-08T16:40:59+5:30
अभियोजन अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सचान ने आज कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट-तृतीय की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
कानपुरः उत्तर प्रदेश के कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान को अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में सोमवार को कानपुर की एक अदालत ने एक साल के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सचान ने आज कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट-तृतीय की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके वकीलों का एक पैनल भी पहुंचा था और प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने मंत्री को एक साल के कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
Uttar Pradesh | Kanpur court sentences 1-year of jail along with Rs 1500 fine to UP cabinet minister Rakesh Sachan in Arms Act case. Further, he has been given bail; to appeal in the Sessions court
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022
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गुप्ता ने बताया कि हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गयी। गौरतलब है कि वर्ष 1991 में पुलिस ने सचान के पास से अवैध रूप से रखा गया एक हथियार बरामद किया था। इस मामले में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उस वक्त वह समाजवादी पार्टी के नेता थे।
सचान को अदालत ने गत शनिवार को दोषी ठहराते हुये बचाव पक्ष को सजा पर बहस शुरू करने के लिये कहा गया था। इसी दौरान सचान दोषी करार दिये जाने के अदालत के आदेश की फाइल लेकर वहां से भाग गये थे।