Cash scandal case: कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, प्राथमिकी रद्द, जानें क्या है मामला
By एस पी सिन्हा | Published: March 4, 2023 05:40 PM2023-03-04T17:40:49+5:302023-03-04T17:42:37+5:30
Cash scandal case: कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। रांची में किए गए जीरो प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया।

सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Cash scandal case:झारखंड हाईकोर्ट से कैश कांड मामले में फंसे तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो प्राथमिकी को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी।
तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। रांची में किए गए जीरो प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया। इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराई गई जीरो प्राथमिकी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई और तीनों विधायकों को राहत दी गई है। इस फैसले के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि यह सच की जीत है। हम पर लगाए गये सारे आरोप निराधार साबित हो गये। हमें इस दौरान जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी वह हम ही जानते हैं। आखिर सच सामने आ गया।