जानिए क्यों जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पी. चिदंबरम

By पल्लवी कुमारी | Published: October 22, 2019 11:10 AM2019-10-22T11:10:23+5:302019-10-22T11:10:23+5:30

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त 2019 की रात को उनके दिल्ली में जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

INX Media: Know why P. Chidambaram will remain in jail even after getting bail | जानिए क्यों जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पी. चिदंबरम

जानिए क्यों जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पी. चिदंबरम

Highlightsपी. चिदंबरम 24 अक्टूबर 2019 तक ईडी की हिरासत में हैं।पी. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में  सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी पी. चिदंबरम को जेल में ही रहना पड़ेगा। पी. चिदंबरम को जमानत सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिए हैं। लेकिन दंबरम को अब भी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह अभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

पी. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में  सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए थे। जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में जमानत दिए हैं और ईडी वाले में नहीं मिले हैं। पी. चिदंबरम 24 अक्टूबर 2019 तक ईडी की हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत  एक लाख का निजी मुचलके पर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल से रिहाई होने पर भी उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। 

सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त 2019 की रात को उनके दिल्ली में जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

पी. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में क्या है आरोप 

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में लिखा था वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुयीं।

 इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 25 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Web Title: INX Media: Know why P. Chidambaram will remain in jail even after getting bail

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