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Hyderabad Jubilee Hill Shop: आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर व्हिस्की!, हैदराबाद उत्पाद शुल्क विभाग ने किया भंडाफोड़

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 06, 2024 4:52 PM

Hyderabad Jubilee Hill Shop: हैदराबाद उत्पाद शुल्क विभाग ने व्हिस्की युक्त आइसक्रीम बेचने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर को जब्त कर लिया।

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ठळक मुद्देHyderabad Jubilee Hill Shop: बच्चों को व्हिस्की-मिश्रित आइसक्रीम बेचते हुए पकड़ा गया। Hyderabad Jubilee Hill Shop: जुबली हिल्स क्षेत्र में सड़क 1 और 5 पर स्थित एरिको कैफे आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा।Hyderabad Jubilee Hill Shop: व्हिस्की युक्त आइसक्रीम के 23 टुकड़े जब्त किए, जिनका वजन कुल 11.5 किलोग्राम था।

Hyderabad Jubilee Hill Shop: तेलंगाना के हैदराबाद में आइसक्रीम में व्हिस्की मिलाकर बेचने वाले गिरोह का शुक्रवार को भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया मंच के जरिए मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने आइसक्रीम की फैक्ट्री में छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि इस गिरोह में कथित रूप से शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आइसक्रीम में शराब मिलाकर बेचना अपराध है। तेलंगाना निषेध और उत्पाद शुल्क प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को ग्राहकों को व्हिस्की युक्त जेलाटो आइसक्रीम बेचने के लिए जुबली हिल्स में एक आइसक्रीम पार्लर का भंडाफोड़ किया। तेलंगाना के हैदराबाद में खुलासा हुआ है। 

अधिकारियों ने जुबली हिल्स के रोड नंबर 1 पर स्थित 'एरिको कैफे' से 11.5 किलोग्राम अवैध उत्पाद जब्त किया। ऑपरेशन के प्रभारी अधिकारी उत्पाद शुल्क अधीक्षक प्रदीप राव ने कहा कि कैफे 'बैगल ब्रिगेड फूड्स एलएलपी' के प्रबंधन के तहत था, जो बैगेल, डोनट्स आदि तैयार करते हैं। हालांकि, हमने जेलाटो आइसक्रीम बेचते हुए पाया। जो व्हिस्की बेस था। डिश में शराब मिलाकर 'खाद्य पदार्थ' के रूप में बेचना उत्पाद शुल्क अधिनियम का उल्लंघन है।

हैदराबाद के जुबली हिल्स में आइसक्रीम पार्लर को बच्चों को व्हिस्की-मिश्रित आइसक्रीम बेचते हुए पकड़ा गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि हैदराबाद उत्पाद शुल्क विभाग ने व्हिस्की युक्त आइसक्रीम बेचने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर को जब्त कर लिया और अवैध संचालन में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

जुबली हिल्स में आइसक्रीम पार्लर पर छापा यह घटना तब सामने आई, जब उत्पाद शुल्क ने जुबली हिल्स क्षेत्र में सड़क 1 और 5 पर स्थित एरिको कैफे आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने व्हिस्की युक्त आइसक्रीम के 23 टुकड़े जब्त किए, जिनका वजन कुल 11.5 किलोग्राम था।

पार्लर के मालिक शरथ चंद्र रेड्डी कथित तौर पर प्रत्येक किलोग्राम आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर व्हिस्की मिला रहा था। इसे ऊंचे दामों पर बेच रहा था। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पार्लर ने कथित तौर पर प्रति किलो आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर व्हिस्की मिलाया और अल्कोहल युक्त मिठाई को ऊंचे दामों पर बेचा।

ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले उत्पाद शुल्क अधीक्षक प्रदीप राव ने पुष्टि की कि बच्चों को शराब आधारित उत्पादों की बिक्री उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 34 ए के तहत एक गंभीर अपराध है। राव ने कहा, "जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" व्हिस्की युक्त आइसक्रीम तैयार करने वाले व्यक्तियों की पहचान दयाकर रेड्डी और शोभन के रूप में की गई है। 

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