पुणे गैंगरेप: दोषियों के मृत्यु दंड वारंट पर फैसला सुरक्षित
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: June 26, 2019 07:46 AM2019-06-26T07:46:14+5:302019-06-26T07:46:14+5:30
बंबई उच्च न्यायालय ने 2007 के पुणे गैंगरेप और हत्या मामले में मृत्यु वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली दो दोषियों की याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दोषी पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकाड़े को 24 जून को फांसी दी जाने वाली थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि अगले आदेश तक फांसी नहीं दी जाएगी.
पिछले महीने दायर अपनी याचिकाओं में दोनों दोषियों ने इस आधार पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिकाओं पर फैसले के साथ-साथ मौत की सजा पर तामील के लिए वारंट जारी करने में अत्यधिक देरी हुई. दोनों ने अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करने की मांग की है. न्यायमूर्ति बी.पी. धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं तथा राज्य और केंद्र सरकारों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.