'पत्नी के साथ अननैचुरल सेक्स करना अपराध नहीं': ग्वालियर की विशेष अदालत ने एक मामले में कहा
By रुस्तम राणा | Published: January 11, 2025 06:10 PM2025-01-11T18:10:47+5:302025-01-11T18:10:47+5:30
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, "पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, तो इसे अपराध नहीं कहा जा सकता।"
ग्वालियर (मध्य प्रदेश):ग्वालियर की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं माना जा सकता। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने पवन मौर्य को अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप से क्लीन चिट दे दी, हालांकि, उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा और मारपीट की अन्य धाराओं में मामला चलता रहेगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, "पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, तो इसे अपराध नहीं कहा जा सकता।"
आरोपी शराब पीकर पत्नी के साथ बनाता था अप्राकृतिक यौन संबंध
अधिवक्ता अजय द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पवन की शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी। पत्नी ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर अप्राकृतिक कृत्य करता है और दहेज की मांग करता है और जब वह मना करती है तो उसके साथ मारपीट करता है।
पति के खिलाफ धारा 377, दहेज उत्पीड़न अधिनियम, घरेलू हिंसा और मारपीट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पति को धारा 377 के आरोप से क्लीन चिट दे दी, जबकि अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।