अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट से मिली राहत, बेटी की हत्या के मामले में किया आरोपमुक्त

By स्वाति सिंह | Published: December 4, 2018 01:36 PM2018-12-04T13:36:02+5:302018-12-04T13:36:02+5:30

30 मार्च, 2012 को इस मामले में सीबीआइ विशेष अदालत ने बीबी जागीर कौर को हरप्रीत का जबरदस्ती गर्भपात करवाने और किडनैप कर रखने के लिए दोषी ठहराया था और पांच साल के कैद की सजा सुनाई थी।

haryana and punjab high court acquitted Akali Dal leader Bibi Jagir Kaur in daughters death case | अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट से मिली राहत, बेटी की हत्या के मामले में किया आरोपमुक्त

अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट से मिली राहत, बेटी की हत्या के मामले में किया आरोपमुक्त

अकाली दल की नेता और स्त्री अकाली दल की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को राहत दी है। कोर्ट ने बीबी जागीर कौर को अपनी बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी की हत्या के मामले में दोषमुक्‍त कर दिया। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने बीबी जागीर कौर को पांच साल की सजा सुनाई थी।  

गौरतलब है कि 20 अप्रैल, 2000 की रात में बीबी जागीर कौर की हरप्रीत कौर उर्फ रोजी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों हुई थी। जिसके बाद 21 अप्रैल को उनके पैतृक गांव बेगोवाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही बेगोवाल निवासी कमलजीत सिंह ने खुद को हरप्रीत का पति बताया और साथ ही यह दावा किया कि हरप्रीत गर्भवती थी।  इस मामले को लेकर 27 अप्रैल को कमलजीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 9 जून को सीबीआई जांच का आदेश दिए। इसके बाद तीन अक्टूबर, 2000 को सीबीआई ने मामले में बीबी जागीर कौर के खिलाफ धारा 302, 304, 313, 201 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था।

30 मार्च, 2012 को इस मामले में सीबीआइ विशेष अदालत ने बीबी जागीर कौर को हरप्रीत का जबरदस्ती गर्भपात करवाने और किडनैप कर रखने के लिए दोषी ठहराया था और पांच साल के कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी नहीं ठहराया था।

Web Title: haryana and punjab high court acquitted Akali Dal leader Bibi Jagir Kaur in daughters death case

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