चार साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया और मुंह में गंदा कपड़ा ठूंस, गला दबाकर हत्या की, 20 वर्षीय आरोपी को 64 दिन के भीतर मौत की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 4, 2023 09:06 PM2023-02-04T21:06:04+5:302023-02-04T21:06:58+5:30

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने बताया कि यहां पॉक्सो अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिछले साल एक दिसंबर को चार साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और हत्या के दोषी सोनू गुप्ता को शनिवार को मौत की सजा सुनाई।

Ghaziabad Four-year old girl abducted rape stuffed dirty cloth her mouth strangled death 20-year old accused sentenced death 64 days up court | चार साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया और मुंह में गंदा कपड़ा ठूंस, गला दबाकर हत्या की, 20 वर्षीय आरोपी को 64 दिन के भीतर मौत की सजा

अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

Highlights पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।सिटी फॉरेस्ट में घटना के अगले दिन बच्‍ची का शव बरामद किया गया था। अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

गाजियाबाद:गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने चार साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले के दोषी युवक को घटना के करीब दो माह चार दिन बाद मौत की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

 

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने बताया कि यहां पॉक्सो अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिछले साल एक दिसंबर को चार साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और हत्या के दोषी सोनू गुप्ता को शनिवार को मौत की सजा सुनाई।

डीसीपी ने मामले का ब्योरा देते हुए बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट में घटना के अगले दिन बच्‍ची का शव बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए छह टीमों का गठन किया और अपराध के छह दिन बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करते हुए नंदग्राम थाना क्षेत्र के दीनदयाल पुरी इलाके के 40 फुटा रोड से आरोपी सोनू गुप्ता (20) को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया था।

दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में घटना के 15 दिन के अंदर अपहरण, दुष्कर्म व हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत ने दो महीने चार दिन के अंदर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि सोनू गुप्ता ने स्वीकार किया था कि उसने बलात्कार के इरादे से लड़की का अपहरण किया था। लड़की के चिल्लाने पर उसने उसके मुंह में गंदा कपड़ा ठूंस दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने सोनू और पीड़िता के खून से सने कपड़ों को डीएनए जांच के लिए भेजा, जिसमें खून के धब्बों की समानता की पुष्टि हुई। बलात्कार के आरोपी के पास से सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद किया गया, जिससे उस इलाके में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। 

Web Title: Ghaziabad Four-year old girl abducted rape stuffed dirty cloth her mouth strangled death 20-year old accused sentenced death 64 days up court

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