साबरमती केंद्रीय जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद, उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा, देखें वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 29, 2023 09:05 PM2023-03-29T21:05:52+5:302023-03-29T21:12:06+5:30
प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल वापस लाया गया।
अहमदाबादः माफिया से नेता बने अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल वापस लाया गया। अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया।
प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।
#WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/sMVUEVGn0s
— ANI (@ANI) March 29, 2023
अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60 वर्षीय गैंगस्टर को लेकर आयी है और जेल परिसर में प्रवेश कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले गए जहां विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनायी। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था।
जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी।
उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
#WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/jgEpCbyrIF
— ANI (@ANI) March 29, 2023
जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सोमवार को बताया था कि 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना है।
शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है। फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।