गर्भवती महिला की हत्या मामले में राजद के पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, जानें क्या है 14 साल पूराना मामला
By भाषा | Published: July 23, 2019 03:51 AM2019-07-23T03:51:09+5:302019-07-23T03:51:09+5:30
अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने कहा, ‘‘वह निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।’’
बिहार के समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने 14 साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्रकैद सजा सुनाई तथा 25000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) प्रणव कुमार झा ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को छेछनि गांव निवासी मंजू देवी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25,000 रूपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्रा ने बताया, ‘‘दो अगस्त, 2005 को मंजू देवी जब अपनी एक रिश्तेदार के साथ अपने गांव छेछनि से बिथान बाजार आ रही थीं तभी रास्ते में एक मार्शल गाड़ी के हॉर्न बजाने पर रास्ता नहीं देने पर उस पर सवार पूर्व विधायक ने बंदूक के बट से उनपर प्रहार किया था। घटना में गर्भवती मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गयीं और बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।’’ अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने कहा, ‘‘वह निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।’’