दिल्ली हिंसा: आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को छह दिन के लिए ईडी हिरासत में
By भाषा | Published: August 29, 2020 03:23 PM2020-08-29T15:23:32+5:302020-08-29T15:23:32+5:30
ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।
नई दिल्लीःदिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की। ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।
दिल्ली दंगे की जांच कर रही एक एसआईटी का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी का तबादला
उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम(एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का विधिक प्रकोष्ठ में तबादला कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस में एक बड़े फेरबदल के तहत यह कदम उठाया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजेश देव को न्यायिक प्रकोष्ठ में उपायुक्त पुलिस (डीसीपी) पद पर तबादला किया गया है। इससे पहले वह विधिक प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे।
देव के साथ, पुलिस उपायुक्त (अपराध) राम गोपाल नाइक को डीसीपी यातायात के पद पर तबादला किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक मोनिका भारद्वाज, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) को डीसीपी (अपराध) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा, कई अन्य पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।