Kanjhawala Death Case: दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ जोड़ा हत्या का आरोप

By रुस्तम राणा | Published: January 17, 2023 07:17 PM2023-01-17T19:17:39+5:302023-01-17T19:24:12+5:30

इस मामले में 12 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या के लिए संदिग्धों को बुक करने के लिए कहा था और पीसीआर वैन में तैनात 11 पुलिस कर्मियों को लापरवाही के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था।

Delhi Police add murder charges against all accused in Kanjhawala Death Case | Kanjhawala Death Case: दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ जोड़ा हत्या का आरोप

Kanjhawala Death Case: दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ जोड़ा हत्या का आरोप

Highlights हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद आरोपियों को मृत्युदंड या उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती हैइससे पहले आईपीसी की धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आरोप तय किए गए थे

नई दिल्ली: कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले के सात में से छह आरोपियों के खिलाफ पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आरोप तय किए गए थे। हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद आरोपियों को मृत्युदंड या उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। 

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, “सुल्तानपुरी की घटना में भौतिक, मौखिक, फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-304 की जगह धारा-302 शामिल कर दी है। मामले में आगे की जांच जारी है।” यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा एक सत्र अदालत को यह बताए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है कि वह मामले में आईपीसी की धारा-302 शामिल करेगी। 

इस मामले में 12 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या के लिए संदिग्धों को बुक करने के लिए कहा था और पीसीआर वैन में तैनात 11 पुलिस कर्मियों को गवाहों द्वारा किए गए कई कॉलों का कथित रूप से देर से जवाब देने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था।

गृह मंत्रालय का यह आदेश उस दिन आया था जब दिल्ली की एक अदालत ने मामले में आरोपियों में से एक आशुतोष को जमानत दे दी थी। मामले में रोहिणी अदालत ने पाया था कि उसकी भूमिका अपराध होने के बाद ही शुरू हुई थी। दिल्ली पुलिस ने आशुतोष को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और उस पर आरोपी को शरण देने और जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था।

1 जनवरी को एक मारुति सुजुकी बलेनो कार ने 20 वर्षीय अंजलि कुमारी को टक्कर मार दी, जो अपने स्कूटर पर घर जा रही थी। उसका पैर कार के नीचे फंस जाने के बाद, उसे लगभग 14 किलोमीटर तक घसीटा गया था। 

Web Title: Delhi Police add murder charges against all accused in Kanjhawala Death Case

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