दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन 18 जून तक रहेंगे सलाखों के पीछे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए थे गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 14, 2022 03:05 PM2022-06-14T15:05:59+5:302022-06-14T15:18:09+5:30
संघीय एजेंसी ने 30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने नौ जून को सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन 18 जून तक सलाखों के पीछे रहेंगे। कोर्ट अब 18 जून को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन और ईडी की दलीलें सुनने के बाद 18 जून तक आदेश सुरक्षित रखा।
30 मई को सत्येंद्र जैन को किया गया था गिरफ्तार
संघीय एजेंसी ने 30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने नौ जून को सत्येंद्र कुमार जैन की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी, एजेंसी के एक आवेदन पर, जिसमें उनकी और 5 दिनों की हिरासत की मांग की गई थी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
पूछताछ में जैन ने ईडी से कहा- कोरोना की वजह से चली गई है मेरी यादाश्त
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हैरान करने वाला दावा किया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी यादाश्त चली गई है। हिरासत में ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन से कुछ कागजातों के बारे में सवाल किए गए थे। मसलन हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है। वे उसके सदस्य क्यों हैं?
16 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप
सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस संबंध में ईडी ने उनके घर छापा मारा था। ई़डी ने दावा किया था कि जैन ने अपनी पत्नी और बेटियों के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी की है। जबकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले को झूठा बताया है।