दिल्ली: बिजनेसमैन से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में अबू सलेम दोषी, 7 साल की मिली सजा

By भारती द्विवेदी | Published: June 7, 2018 03:22 PM2018-06-07T15:22:15+5:302018-06-07T15:22:15+5:30

अबू सलेम ने साल 2002 में बिजनेसमैन से पांच करोड़ रुपए की मांग की थी।

Delhi Court Sentences Gangster Abu Salem To Jail For 7 Years In 2002 Extortion Case | दिल्ली: बिजनेसमैन से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में अबू सलेम दोषी, 7 साल की मिली सजा

दिल्ली: बिजनेसमैन से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में अबू सलेम दोषी, 7 साल की मिली सजा

नई दिल्ली, 7 जून: अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार (7 जून) को सात साल की सजा सुनाई है। अबू सलेम को सात साल की सजा दिल्ली के बिजनेसमैन अशोक गुप्ता से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के लिए मिली है। कोर्ट ने डिफेंस और प्रॉक्यूशन वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। इस केस में अबू सलेम 26 मई को दोषी करार दिया गया था।

अबू सलेम ने साल 2002 में ग्रेटर कैलाश के रहने वाले अशोक गुप्ता से पांच करोड़ की मांग की थी। जिसके बाद अशोक ने अबू सलेम के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। 26 मई को अबू सलेम को आईपीसी की धाराओं 387 और 506 के तहत दोषी करार दिया गया था। रंगदारी मांगने में अबू सलेम की मदद करने वाले बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

मुंबई धमाकों के मास्टरमांइड अबू सलेम की शादी के लिए दी गई अर्जी खारिज, मांगी थी पैरोल

बता दें कि साल 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले के लिए पिछले साल टाडा कोर्ट अबू सलेम का उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से वो नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दो महीने पहले मुंबई धमाकों का मास्टरमांइड माफिया अबू सलेम ने अपनी शादी के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी, जो कि खारिज हो गई थी।उसने अपनी शादी के लिए पिछले साल टाडा कोर्ट से शादी करने की इजाजत मांगी थी। 

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Web Title: Delhi Court Sentences Gangster Abu Salem To Jail For 7 Years In 2002 Extortion Case

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