दिल्ली हिंसा भड़काने के आरोप में 10वीं के छात्र को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, परीक्षा देने की मिली अनुमति
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 14, 2020 11:26 AM2020-03-14T11:26:21+5:302020-03-14T11:50:21+5:30
NRC, CAA और NPR को लेकर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली अदालत ने 10वीं के छात्र को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद दसवीं की होने वाली बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली. दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली अदालत ने 10वीं के छात्र को 27 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन उस छात्र को अपनी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति अदालत ने दी है। यानी की अब वह छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा दे सकता है। अदालत ने अनुमति देते हुए कहा कि सभी को शिक्षा का अधिकार है।
पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुए दंगों में कई लोगों की मौत हो गई। इस दंगों में मरने वालों की संख्या तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इस हिंसा में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा और हेड कांस्टेबल रतन लाल सहित कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है।
दिल्ली में हुए हिंसा में केवल मौत ही नहीं हुई बल्कि कई लोगों ने अपना घर खो दिया। किसी के घर जल गए तो किसी की दुकान जल गई। कई लोग इस हिंस्सा से प्रभावित हुए हैं। अबतक कई घर ऐसे हैं जो इस हिंसा से हुए नुकसान से उबर नहीं पाए हैं।