चिन्मयानंद को कोर्ट से लगा झटका, पीड़िता व उसके माता-पिता के खिलाफ गुंडा कानून लगाये जाने की अर्जी खारिज
By भाषा | Published: October 23, 2019 02:37 PM2019-10-23T14:37:44+5:302019-10-23T14:37:44+5:30
स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था।
स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपियों पर गुंडा कानून लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय में स्वामी चिन्मयानंद की अधिवक्ता पूजा सिंह ने बताया कि सीजेएम ओमवीर सिंह की अदालत में अर्जी दी गई थी कि रंगदारी के आरोपियों पर गुंडा कानून के तहत सुनवाई की जाए। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और इस संबंध में सुनवाई सक्षम अदालत में ही हो सकती है।
अधिवक्ता पूजा सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमुख सचिव गृह समेत विभिन्न अधिकारियों को पत्र भेजकर स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा समेत संजय, विक्रम और सचिन तथाा छात्रा के पिता और माता पर भी गुंडा कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
पत्र में अधिवक्ता सिंह ने कहा है कि इन लोगों ने गिरोह बनाकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल किया और उनसे पांच करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की। ऐसे में इन सभी के खिलाफ गुंड़ा कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। यही पत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के मुखिया को भी भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर एसआईटी ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अदालत की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 नवंबर की तय कर दी है। गौरतलब है कि स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में कानून की छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल करके स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार और यौन शोषण जैसे आरोप लगाए थे। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने उनके मुव्वकिल के मोबाइल फोन पर आए संदेशों का हवाला देते हुए पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला यहां शहर कोतवाली में दर्ज कराया।
एसआईटी ने पूरे मामले की जांच की और स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में और पीड़ित छात्रा समेत संजय, विक्रम, सचिन को स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। सभी फिलहाल जेल में हैं।