17 साल की लड़की को 'सेक्सी' कहने पर युवक को दो साल कैद की सजा
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: March 11, 2018 03:07 PM2018-03-11T15:07:33+5:302018-03-11T15:07:33+5:30
चंडीगढ़ की एक अदालत ने युवक को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की को कहा था “Hey sexy”
चंडीगढ़, 11 मार्च: राह चलते लड़की पर फब्तियां कसना एक युवक को महंगा पड़ गया। चंड़ीगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग लड़की को 'सेक्सी' कहने का दोषी पाते हुए युवक को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय की जज पूनम जोशी ने कैद के साथ 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। हालांकि युवक की सजा तीन साल से कम थी इसलिए फौरन जमानत भी मिल गई। घटना पिछले साल चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में हुई थी।
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4 सितंबर 2017 को 17 वर्षीय युवती कॉलेज से अपने घर जा रही थी। रास्ते में खड़े 23 वर्षीय पंकज सिंह ने लड़की पर फब्तियां कसी। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई है। पंकज ने युवती पर थप्पड़ जड़ दिया। युवती ने अपने भाई को बुलाया तो उसे भी पीट दिया। बाद में लड़की ने पुलिस को कॉल किया।
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पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पंकज को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का उत्पीड़न), धारा 323 (क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पिटाई), धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का प्रयोग) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉस्को) एक्ट के सेक्शन 12 के तहत मामला दर्ज किया। मामले में दोषी पाए जाने पर जिला अदालय ने पंकज सिंह को दो साल की जेल और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।