सीबीआई ने फरार स्वयंभू गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ रेप के दूसरे मामले में आरोप पत्र दायर किया
By भाषा | Published: June 28, 2019 05:42 AM2019-06-28T05:42:24+5:302019-06-28T05:42:24+5:30
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को एक लड़की के कथित बलात्कार से जुड़े दूसरे मामले में स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। स्वयंभू गुरु ने लखनऊ में लड़की को नशीली दवा देकर उसका यौन शोषण किया था।
एजेंसी ने एक विशेष अदालत के सामने दायर आरोप पत्र में 77 साल के दीक्षित के अलावा उसके सहयोगी ज्ञानेश्वरी माली को आरोपपत्र में नामजद किया। दीक्षित ने यहां रोहिणी स्थित अपने आश्रम ईश्वरीय आध्यात्मिक विद्यालय में कई महिलाओं को कथित रूप से बंधक बनाया था और अब वह फरार चल रहा है।
एजेंसी ने उसके खिलाफ बलात्कार के दो मामलों तथा अज्ञात अनुयायियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के काम में कथित रूप से बाधा पहुंचाने के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह समिति 19 दिसंबर 2017 को आश्रम गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2017 को सीबीआई को रोहिणी आश्रम में लड़कियों और महिलाओं को कथित रूप से अवैध तरीके से बंधक बनाने की जांच करने का निर्देश दिया था।