Bulli Bai App Case: दिल्ली के पटियाला हाउस ने खारिज की विशाल झा की अग्रिम जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 22, 2022 06:26 PM2022-01-22T18:26:33+5:302022-01-22T18:28:07+5:30
बुली बाई ऐप मामले के एक आरोपी विशाल झा की अग्रिम जमानत जमानत याचिका को दिल्ली के पटियाला हाउस ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस ने बुली बाई ऐप मामले के एक आरोपी विशाल झा की अग्रिम जमानत जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर प्राकृतिक हैं क्योंकि यह एक विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है।
Court while passing the order said that the allegations against the applicant are grave in nature as it is a direct onslaught upon the dignity and modesty of the women of a particular community.
— ANI (@ANI) January 22, 2022
बता दें कि गुरुवार को मुंबई की एक अदालत ने 'बुली बाई' ऐप से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार तीन छात्रों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तीन आरोपियों में विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत का नाम शामिल है। मालूम हो, बुली बाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर उन्हें निशाना बनाया गया था। वहीं, पांच जनवरी को उत्तराखंड से सिंह (18) और रावत (21) को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था, जबकि बेंगलुरु से झा को चार जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
क्या है बुली बाई ऐप?
स्लिम महिलाओं को अपमानित करने और उनकी नीलामी कर पैसा कमाने के लिए बुली बाई ऐप को बनाया गया है। ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट GitHub पर इस ऐप्लीकेशन को बनाया था। बताते चलें कि इंटरनेट से मशहूर महिलाओं, सेलेब्स और प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें लेकर साइबर अपराधी इस ऐप उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। यही नहीं, पीड़ित महिलाओं की सहमति के बिना इस ऐप पर उनकी तस्वीरों और अन्य पर्सनल डिटेल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था।