बुलंदशहर भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्या है आरोप
By भाषा | Published: February 22, 2020 06:16 AM2020-02-22T06:16:53+5:302020-02-22T06:16:53+5:30
बुलंदशहर (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि IPC की धारा 336 के तहत दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जश्न में गोली चलाने को लेकर विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देश में ऐसे गोली चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बृहस्पतिवार को खुर्जा के भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक के बेटे विकास खटीक को बंदूक से कई गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था। जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
बुलंदशहर (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच कर रहे कुमार ने कहा कि जांच जल्द ही समाप्त हो जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
संसद ने 2019 में शस्त्र (संशोधन) अधिनियम पारित किया था जिसके अनुसार जश्न में गोली चलाना प्रतिबंधित है जिसका उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दो साल कैद की सजा का प्रावधान है।