ऑनलाइन कंपनी 'अमेजन' से खरीदा बम बनाने का कच्चा माल, 'जस्ट डायल' से ली ट्रेनिंग, जानिए शातिर अपराधी की पूरा दास्तां
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 18, 2022 12:04 PM2022-03-18T12:04:28+5:302022-03-18T12:16:26+5:30
दोषी आदित्य राव ने एक काले बैग में बम रखा और सीधे मंगलुरु एयरपोर्ट के भीड़भाड़ वाले प्रस्थान द्वार पर पहुंचा। जहां चुपके से बम को रखकर मौके से फरार हो गया। मामले में आदित्य को दोषी पाते हुए जज बीआर पल्लवी ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और साथ में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बेंगलुरु: मंगलुरु एयरपोर्ट पर जनवरी 2020 में बम रखने वाले दोषी ने बम बनाने के लिए कच्चा माल ऑनलाइन कंपनी अमेजन से खरीदा था। इस मामले में कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
कर्नाटक पुलिस ने कोर्ट में सौपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 37 साल के आरोपी आदित्य राव ने बम बनाने के लिए ऑनलाइन कंपनी अमेजन से कच्चे माल खरीदा था। कोर्ट ने आरोपी आदित्य राव को सजा सुनाते हुए 80 पन्नों के फैसले में इस बात का उल्लेख किया है।
कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आरोपी ने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की साजिश करके मानव जीवन को खतरे में डाला है और इसके लिए उसने 'जस्ट डायल' कंपनी को कॉल करके बम बनाने की जानकारी हासिल की।
उस दौरान आदित्य राव ने कई साइबर कैफे में बम बनाने की जानकारी इकट्ठी की। जानकारी जुटाने के बाद आरोपी आदित्य ने बम बनाने में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की खरीद के लिए अमेजन वेबसाइट पर ऑर्डर दिया था। बिना किसी लाइसेंस के कच्चा माल इकट्ठा करने के बाद आरोपी ने चोरी-छिपे उन्हें मंगलुरु के एक फैमिली रेस्टोरेंट के स्टाफ क्वार्टर में छुपाकर रख दिया।
बम को तैयार करने के बाद आदित्य ने उसे एक काले बैग में रखा और सीधे मंगलुरु एयरपोर्ट के भीड़भाड़ वाले प्रस्थान द्वार पर पहुंचा। उसके बाद उसने चुपके से ब्लैक बैक में रखे बम को एयरपोर्ट पर छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आयी कि साल 2018 में आदित्य राव ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सुरक्षा पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन किया था और उसने इस नौकरी को पाने के लिए 7,500 रुपये भी खर्च किए थे। जब उसे नौकरी नहीं मिली उसने अफवाह उड़ाई कि बैंगलोर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर बम रखे हैं। जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उस मामले में कोर्ट ने आदित्य को एक साल के कारावास की सजा सुनाया था।
एक साल की सजा काटने के दौरान जेल में आदित्य को सरकार के प्रति नफरत हो गई और इसी नफरत के कारण उसने मंगलुरु एयरपोर्ट को उड़ाने की साजिश रची। सरकारी वकील ने इस मामले में पैरवी करते हुए कोर्ट में कहा कि आरोपी आदित्य राव ने भारत की एकता एकीकृत सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से मंगलुरु एयरपोर्ट पर बम रखा था।
इस मामले में दक्षिण कन्नड़ जिला के चौथे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी.आर. पल्लवी ने आरोपी 37 वर्षीय आदित्य राव को 11 मार्च को 20 साल कैद की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी आदित्य राव उडुपी जिले के मणिपाल का रहने वाला है।