बिहार विधायक राजबल्लभ को आजीवन कारावास, जानें 2016 के नवादा रेप केस की पूरी टाइमलाइम
By एस पी सिन्हा | Published: December 21, 2018 07:58 PM2018-12-21T19:58:07+5:302018-12-21T19:58:07+5:30
पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। राजबल्लभ यादव के साथ-साथ सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्र कैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
बिहार के नवादा के राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य पांचों आरोपियों को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके साथ हीं सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्र कैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
राजबल्लभ यादव को दुष्कर्म मामले में और चारों महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार में संलिप्तता को लेकर सजा सुनाई गई है। जुर्माने की रकम नहीं देने की सूरत में सजा एक-एक साल के लिए बढा दी जाएगी। राजबल्लभ प्रसाद को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 व 8 के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं अभियुक्त सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए व आईपीसी की धारा 109, 120बी एवं 376 के तहत तथा इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत धारा 4 एवं 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत दोषी करार दिया गया था। अन्य अभियुक्त संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, छोटी देवी व टूसी देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं आईपीसी की धारा 366 ए के तहत तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत दोषी करार दिया गया। इससे पहले आज कोर्ट में राजबल्लभ के वकील ने जज परशुराम सिंह से कम-से-कम सजा सुनाए जाने की कोर्ट से अपील की।
इस फैसले को वे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी
उन्होंने उनकी बीमारी और सामजिक कार्यकर्ता होने की दी दलील भी दी, लेकिन जज ने एक नहीं सुनी। हालांकि राजबल्लभ के वकील ने कहा कि इस फैसले को वे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। इसके पहले 15 दिसंबर को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए न्यायालय में हुई थी। सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने विधायक राजबल्लभ यादव समेत सभी 6 आरोपियों दोषी करार दिया था। मामले में राजबल्लभ प्रसाद के साथ जिन अभियुक्तों की संलिप्तता बताई गई है, उनमें छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, राधा देवी व टूसी देवी शामिल हैं।
किराये के मकान में रहकर पढाई करती थी पीड़िता
बताया जाता है कि पीडिता बिहारशरीफ नगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर पढाई कर रही थी। 6 फरवरी, 2016 को बर्थडे पार्टी में चलने की बात कहकर सुलेखा देवी और उसकी मां पीडिता को विधायक राजबल्लभ के नवादा के पथरा इंग्लिश स्थित चार मंजिला मकान में लेकर चली गई। इसके बाद वहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। इस मामले में बिहारशरीफ महिला थाने में नौ फरवरी, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई। अगले दिन नालंदा पुलिस ने पीडिता से घटनास्थल इंगलिश पथरा स्थित मकान की पहचान कराई। 13 फरवरी, 2016 को पीडिता ने विधायक राजबल्लभ का फोटो देखकर पहचान की।
विधायक ने 10 मार्च, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में किया था सरेंडर
इसके बाद डीआईजी शालीन ने राजबल्लभ प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया। घर की कुर्की-जब्ती के बाद विधायक राजबल्लभ ने 10 मार्च, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया। 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर हुआ। अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध छह सितंबर को आरोप गठित कर दिया था।15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में गवाही शुरू हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी-एमएलए कोर्ट गठित करने के बाद इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत को भेज दिये गये थे।