बिहारः व्यवसायी की हत्या के आरोप में 10 लोगों को फांसी की सजा, बीच बाजार दिनदहाड़े कर दी थी हत्या

By एस पी सिन्हा | Published: June 14, 2021 08:32 PM2021-06-14T20:32:45+5:302021-06-14T20:39:38+5:30

बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में अदालत ने एक साथ 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है।

Bihar: court sentenced 10 people to death for the murder of businessman | बिहारः व्यवसायी की हत्या के आरोप में 10 लोगों को फांसी की सजा, बीच बाजार दिनदहाड़े कर दी थी हत्या

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsआरा की अदालत ने एक साथ 10 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े बैग व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा था।

पटनाः बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में अदालत ने एक साथ 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद सनसनी फैल गई है। एडीजे-9 मनोज कुमार की अदालत ने इस मामले के अभियुक्त कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए अदालत ने अलग-अलग धाराओं में कुल दो लाख 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर 2018 को बैग कारोबारी इमरान की बीच बाजार में दिनदहाडे हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने सजा सुनाई गई। दोषियों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अब्दुल्ला भी शामिल है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिए भय पैदा करने का दोषी पाया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी) एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत खुर्शीद कुरैशी, उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। सभी को फांसी की सजा सुनाई गई। 

यहां बता दें कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाडे आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे।

उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। उसमें इमरान की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे।

50 हजार के इनाम की घोषणा

उल्लेखनीय है कि बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी को एसटीएफ पटना ने दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन से धर दबोचा था। खुर्शीद कुरैशी आरा के कुख्यात अपराधियों में शुमार था। उस पर सरकार ने 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की थी। उसके ऊपर आरा नगर थाना में लूट, हत्या और फिरौती जैसे संगीन मामलों में लगभग ढाई दर्जन मामले दर्ज थे। 

बहन को घर में घुसकर मारी थी गोली

स्पेशल टास्क फोर्स पटना को मिली सफलता के बाद भोजपुर के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि आरा नगर थाना क्षेत्र के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में बैग व्यवसायी मोहम्मद इमरान खान को बीते दिसंबर में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी मुख्य अभियुक्त था। इमरान की हत्या के बाद विगत फरवरी महीने में उसकी बहन शबनम तारा को भी अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी। इसी घटना में राजद नेता अकील अहमद भी घायल हुए थे।

दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया

एसपी ने बताया था कि मामले को गंभीरता से लेते हुए भोजपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसआईटी गठित कर लगातार पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ पटना की टीम ने उसे दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया था। एसपी ने बताया था कि खुर्शीद ने इमरान और उसकी बहन शबनम तारा की हत्या में उसकी संलिप्तता होने की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा उसने कुछ अन्य लोगों का भी नाम बताया था, जो बाहर से इसकी मदद कर रहे थे।

Web Title: Bihar: court sentenced 10 people to death for the murder of businessman

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