बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पांच आरोपी दोषी करार

By आदित्य द्विवेदी | Published: May 25, 2018 11:39 AM2018-05-25T11:39:41+5:302018-05-25T12:42:08+5:30

बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 31 मई को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। इसी दिन दोषियों की सजा का ऐलान होगा।

Bihar: All five accused in 2013 Bodhgaya serial blast found guilty | बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पांच आरोपी दोषी करार

बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पांच आरोपी दोषी करार

पटना, 25 मईः साल 2013 में हुए बोधगया बम धमाकों में एनआई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। विशेष जज मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। 31 मई को सजा का ऐलान किया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा की गई।

बोधगया सीरियल ब्लास्टः बड़ी बातें

- राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी।

- इस मामले में 90 लोगों की गवाही दर्ज की गई। जिसके बाद आरोपी उमेर सिद्दिकी, अजहर उद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज को दोषी पाया गया। पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में भी ये अभियुक्त हैं।

- बोधगया सीरियल ब्लास्ट में 6 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया गया। वहां से उसे बोधगया व गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 3-3 वर्ष की सजा हो चुकी है। 

- उमेर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं, जबकि अन्य तीन झारखंड के रहने वाले हैं।

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Web Title: Bihar: All five accused in 2013 Bodhgaya serial blast found guilty

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