ballia rape: दोस्त-दोस्त ना रहा!, 15 से 17 वर्ष की आयु के चार नाबालिग दोस्तों ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से किया सामूहिक दुष्कर्म, किसी को भी बताया तो जान से हाथ धो देगी...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 25, 2024 17:21 IST2024-06-25T17:20:56+5:302024-06-25T17:21:58+5:30

ballia crime news: पुलिस ने बताया कि जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है और यहीं के एक स्कूल में पढ़ती है।

ballia crime news Four minor friends aged 15 to 17 years gang-rape 14-year-old minor girl threatened kill her she told anyone Uttar Pradesh | ballia rape: दोस्त-दोस्त ना रहा!, 15 से 17 वर्ष की आयु के चार नाबालिग दोस्तों ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से किया सामूहिक दुष्कर्म, किसी को भी बताया तो जान से हाथ धो देगी...

सांकेतिक फोटो

Highlightsनाबालिग लड़के से दोस्ती हो गयी और वह 21 जून को अपराह्न में उससे मिलने गयी थी। तीन अन्‍य दोस्‍तों ने लड़की से बारी-बारी दुष्कर्म किया।घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

ballia crime news: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक नाबालिग लड़की से उसके ही चार नाबालिग दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है और यहीं के एक स्कूल में पढ़ती है।

बलिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) गिरिजेश सिंह ने बताया कि पढ़ाई के दौरान नाबालिग लड़की की एक अन्य नाबालिग लड़के से दोस्ती हो गयी और वह 21 जून को अपराह्न में उससे मिलने गयी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़की को एक मकान में ले गया, जहां उसके अलावा उसके तीन अन्‍य दोस्‍तों ने लड़की से बारी-बारी दुष्कर्म किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उनकी शिकायत पर मुख्‍य आरोपी के अलावा तीन अन्य आरोपी नाबालिगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (ए) (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि सभी आरोपी 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच के हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को सोमवार को हिरासत में लेकर स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस एक अन्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

Web Title: ballia crime news Four minor friends aged 15 to 17 years gang-rape 14-year-old minor girl threatened kill her she told anyone Uttar Pradesh

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