आंध्र प्रदेश: सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के एमएलसी पर दर्ज हुआ ड्राइवर की हत्या का केस, मृतक की गर्भवती पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 22, 2022 10:21 PM2022-05-22T22:21:05+5:302022-05-22T22:25:55+5:30
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पुलिस ने सत्ताधारी दल वाईएसआर कांग्रेस के एमएलसी अनंत सत्य उदय भास्कर के खिलाफ उनके ही पूर्व ड्राइवर की कथित हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है।
काकीनाडा: आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल वाईएसआर कांग्रेस के एमएलसी अनंत सत्य उदय भास्कर के खिलाफ काकीनाड़ा पुलिस ने उनके ही पूर्व ड्राइवर की कथित हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है।
वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को कम बताते हुए कत्ल किये गये ड्राइवर की पत्नी ने राज्य सरकार के इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एमएलसी भास्कर के खिलाफ यह एक्शन भारी दबाव में लिया है क्योंकि काकीनाड़ा में बीते कुछ दिनों से विपक्षी दल तेलगूदेशम पार्टी इस कत्ल के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराते हुए आंदोलन कर रही थी और साथ में मृतक की गर्भवती पत्नी अपर्णा भी आरोप लगा रही थी कि पुलिस उनको चुप रहने के लिए दबाव बना रही है।
अपर्णा ने कहा, "मुझे महिला पुलिस ने यह बयान देने के लिए पीटा कि मेरे पति की मौत हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। उन्होंने इस बात को कहने के लिए मुझे लालच भी दिया, लेकिन मैं नहीं मानी।"
इसके साथ ही अपर्णा ने कहा कि काकीनाडा पुलिस पर उन्हें संदेह है, इसलिए वो चाहती हैं कि उनके पति की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं इन आरोपों के बीच काकीनाडा के पुलिस अधीक्षक एम रवींद्रनाथ बाबू किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने से बच रहे हैं।
जब एसपी एम रवींद्रनाथ बाबू से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनकी जगह काकीनाडा के डीएसपी वी भीमा राव ने कहा कि एसपी अभी एक बैठक में व्यस्त हैं, इसलिए वो इस मामले में अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की आधी रात लगभग 2 बजे एमएलसी भास्कर अपने पूर्व ड्राइवर वी सुब्रह्मण्यम की लाश अपनी कार खुद लेकर आये और अपर्णा को सौंपा। शव को सौंपते वक्त भास्कर ने दावा किया कि सुब्रह्मण्यम की मौत आकस्मिक हो गई है।
जब सुब्रह्मण्यम के परिजनों ने मामले में संदेह व्यक्त करते हुए एमएलसी भास्कर की बात का विरोध किया तो वह मौके से फरार हो गये। इसके बाद परिजन सुब्रह्मण्यम का शव लेकर सरपवरम पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने शुरुआती घटनाक्रम में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया, हालांकि सुब्रह्मण्यम के परिवार वाले बार-बार इसे हत्या का मामला बताते हुए एमएलसी पर उंगली उठा रहे थे।
परिजनों ने बताया कि मृतक वी सुब्रह्मण्यम पिछले पांच सालों से एमएलसी भास्कर की कार चालक चला रहा था। वहीं मामले में सफाई पेश करते हुए एमएलसी ने दावा किया कि सुब्रह्मण्यम की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई। लेकिन सरपवरम पुलिस ने एमएलसी भास्कर के बताये जगह पर जाकर इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर कई सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी।
विवाद बढ़ने के बाद सुब्रह्मण्यम के परिजनों ने शनिवार देर रात उस समय उसके शव के पोस्टमार्टम की अनुमति दी, जब पुलिस ने एमएलसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी एमएलसी उदय भास्कर उर्फ बाबू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)