अलवर गैंगरेप पीड़िता की मांग, पांचों आरोपियों को हो फांसी की सजा, सुनाई उस दिन की आपबीती
By पल्लवी कुमारी | Published: May 10, 2019 04:00 PM2019-05-10T16:00:07+5:302019-05-10T16:00:07+5:30
राजस्थान अलवर गैंगरेप में पति के सामने एक 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
राजस्थान अलवर गैंगरेप पीड़िता ने मांग की है कि पांचों आरोपियों को फांसी की सजा हो। पीड़िता ने कहा है कि वो पांचों को फांसी के फंदे पर जल्द से जल्द देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि वो न्याय के लिए लड़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती बल्कि पांचों के लिए फांसी की सजा चाहती हैं। पीड़िता की उम्र 20 साल है। 26 अप्रैल को पांच लोगों ने पीड़िता का पति के सामने तीन घंटों तक रेप किया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अलवर गैंगरेप पीड़िता ने कहा है कि वो 12वीं की पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहती हैं। बता दें कि पीड़िता जब 12वीं में पढ़ रही थी, तभी उसकी शादी हो गई थी। पीड़िता ने बताया, मैंने पांचों आरोपियों को जितना रोका उन लोगों ने मेरा रेप उतना ज्यादा किया है। मैं सदमे में हूं पूरी जिंदगी ये घटना मेरा पीछा करते रहेगी। मैं चाहती हूं कि उन पांचों को जिन्होंने मेरा रेप किया, वीडियो बनाया और जिंदगी बर्बाद किया उनको फांसी की सजा दी जाए।
तीन घंटे तक किया गया लगातार रेप
रेप पीड़िता ने बताया कि पांचों आरोपियों ने तीन घंटे तक कई बार महिला से रेप किया। घटना के बाद पीड़िता को एक आरोपी ने फोन किया और रिकॉर्ड किए गए 11 वीडियो लीक ना करने के लिए पैसों की भी मांग की।
स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से किया था मना
पीड़िता के पति ने इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कई बार प्रार्थना की लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उसी दौरान आरोपियों ने व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल कर दिया। जब आरोपियों में से एक ने 4 मई को गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, तब भी पुलिस ने एफआईआर लिखने में आनाकानी की थी। हालांकि मामला उजागर होने के बाद जब बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को दबोचा।
अलवर पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को हटा कर एपीओ (पद स्थापन की प्रतीक्षा में) किया गया और थानाधिकारी को निलंबित कर चार पुलिस कर्मियों को पुलिस लाईन भेजा गया। अलवर ग्रामीण के पुलिस उपाधीक्षक जगमोहन शर्मा ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया।
अलवर गैंगरेप पूरा मामला
26 अप्रैल को आरोपियों ने थानागाजी—अलवर रोड पर मोटर साइकिल पर जा रहे दंपति को रोका और पति की पिटाई की। तीन घंटे तक रेप और पूरी घटना की वीडियो बनाई। 20 वर्षीय महिला अपने पति के साथ बाजार शॉपिंग करने गईं थी। घटना का वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने रेप पीड़िता को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। पुलिस के अनुसार, गैंगरेप में शामिल सभी आरोपी ट्रक ड्राइवर या हेल्पर हैं। राजस्थान अलवर गैंगरेप में पति के सामने एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
रेप आरोपी काम करने वाले आरोपी दबंग परिवार से आते हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 147, 149, 323, 341, 354B, 376 (D) और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अलवर गैंगरेप पीड़िता को आर्थिक सहायता
राज्य सरकार ने थाना गाजी गैंगरेप पीड़िता को अनुसूचित जाति/जन जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम-1989 नियम 1995 एवं यथा संशोधित 2018के नियम 12(4) के प्रावधानों के तहत 4 लाख 12 हजार 500 रूपये की अंतरिम सहायता राशि स्वीकृत की है।