अहमदाबाद: तलाक की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में किया पत्नी की 'मर्दानगी' का खुलासा, जज हैरान

By कोमल बड़ोदेकर | Published: June 19, 2018 07:52 AM2018-06-19T07:52:25+5:302018-06-19T07:59:49+5:30

गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद के एक शख्स ने कोर्ट में तलाक की सुनवाई के दौरान कहा कि उसकी बीवी मर्द है।

Ahmedabad: divorce hearing husband court wife judge shocked | अहमदाबाद: तलाक की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में किया पत्नी की 'मर्दानगी' का खुलासा, जज हैरान

अहमदाबाद: तलाक की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में किया पत्नी की 'मर्दानगी' का खुलासा, जज हैरान

अहमदाबाद, 19 जून। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद के एक शख्स ने कोर्ट में तलाक की सुनवाई के दौरान कहा कि उसकी बीवी मर्द है। शख्स ने तलाक के लिए अपील करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी पूजा (बदला हुआ नाम) अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही हैं और वह पुरुषों की तरह आवाज भी निकालती हैं।

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हांलाकि इन दलीलों के बावजूद भी उस शख्स को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। राकेश (बदला हुआ नाम) ने केस की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि शादी से पहले उन्होंने पूजा का चेहरा नहीं देखा था। पहली बार जब वह पूजा को देखने के लिए गया, तो पूजा का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था।

इस दौरान ससुराल वालों ने सामाजिक परंपराओं का हवाला देते हुए उन्होंने पूजा का चेहरा दिखाने और करीब आने की इजाजत नहीं दी। इस मुलाकात के बाद ससुरालपक्ष ने बहुत ही कम अंतराल में सगाई की तारीख तय कर दी। यही नहीं शादी के दौरान भी वह अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख सके।

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दाड़ी उगाने और मर्दों की तरह आवाज निकालने की बात जब राकेश ने अपने ससुराल वालों को बताई तो उन्होंने शादी-शुदा दंपती का हवाला देते हुए साथ रहने के लिए कहा। वहीं पूजा के वकील ने राकेश के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि तलाक की अपील दाखिल करने के बाद कई सुनवाई के दौरान अदालत में विक्रम हाजिर नहीं हुए।

पूजा के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे मानसिक उत्पीड़न करने के साथ ही मारपीट भी करते हैं। वहीं पूजा ने दावा करते हुए मांग की है कि राकेश की मासिक आय 50 हजार रुपये है और उन्हें इसमें से हर महीने 20 हजार रुपये गुजारे के लिए देने होंगे। इस मामले में कोर्ट ने राकेश की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कारणों की वजह से तलाक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। 

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