ऑनर किलिंगः युवक ने की अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला रेतकर हत्या, दूसरे समुदाय के लड़के से करती थी प्रेम

20 जून को युवक के खिलाफ पॉक्सो कानून एवं भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। छोटकऊ को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था।

By भाषा | Published: June 30, 2020 12:01 PM2020-06-30T12:01:49+5:302020-06-30T14:01:42+5:30

owner killing: Father murdered his daughter in bahraich district up | ऑनर किलिंगः युवक ने की अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला रेतकर हत्या, दूसरे समुदाय के लड़के से करती थी प्रेम

पिता ने पुत्री की हत्या कर दी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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Highlightsबहराइच के रिसिया थानाक्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम संबंध के चलते कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने सुभाष के खिलाफ हत्या करने, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

बहराइच: बहराइच के रिसिया थानाक्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम संबंध के चलते कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि रिसिया थानांतर्गत विशुनपुर गांव में सुभाष ने कुछ दिन पहले ही अपनी पुत्री शंकरानी का विवाह किया था, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। मिश्रा ने बताया कि शंकरानी का गांव में दूसरे समुदाय के एक युवक छोटकऊ से कथित प्रेम प्रसंग था। छोटकऊ का चाचा इब्राहिम गांव का प्रधान है।

विपिन मिश्रा ने बताया कि 20 जून को युवक के खिलाफ पॉक्सो कानून एवं भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। छोटकऊ को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शंकरानी की रविवार को कथित रूप से गला रेतकर हत्या कर दी गयी। शंकरानी का शव गांव के बाहर एक बाग से बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि सुभाष ने इब्राहिम एवं तीन अन्य लोगों पर हत्या, लूटपाट और अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया।

मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो शंकरानी के कथित प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि पुलिस की पूछताछ में सुभाष ने आरोप स्वीकार किया कि उसकी पुत्री छोटकऊ के खिलाफ बयान देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी कथित रूप से हत्या कर दी गई।

मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने सुभाष के खिलाफ हत्या करने, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शंकरानी का बाल विवाह कराने संबंधी मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

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