बिना CA की मदद से फाइल कर सकते हैं ITR, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सारी डिटेल
By अंजली चौहान | Updated: June 19, 2025 12:44 IST2025-06-19T12:40:46+5:302025-06-19T12:44:24+5:30
ITR Filling 2025: चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किए बिना अपना ITR भरना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

बिना CA की मदद से फाइल कर सकते हैं ITR, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सारी डिटेल
ITR Filling 2025: टैक्सपेयर्स के लिए जून का महीना बहुत सिरदर्दी भरा हो सकता है क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया है जिसके तहत लोगों ने धीरे -धीरे इस काम को पूरा करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न सीए को पैसे देकर करवाते हैं। इससे उन्हें बस सीए को रकम देनी होती है और उनका फॉर्म भर जाता है।
हालांकि, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए की जरूरत नहीं है। आप बिना पैसा खर्च किए इस काम को खुद आसानी से कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मान लीजिए कि आपकी इनकम का सोर्स सैलेरी, बचत बैंक ब्याज, किराया या कुछ साधारण निवेश तक सीमित है। ऐसे में, आप किसी पेशेवर की मदद के बिना आसानी से अपना ITR खुद दाखिल कर सकते हैं।
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान, डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। करदाता आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल के ज़रिए खुद ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
खुद से ITR कैसे दाखिल करें?
आयकर विभाग अब आपके फॉर्म को पहले से भरे गए डेटा के साथ भरता है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है और प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। आपको बस इसे चेक करना है, ज़रूरत पड़ने पर इसे एडिट करना है और बाकी जानकारी भरनी है।
ITR दाखिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?
-पैन कार्ड और आधार कार्ड (लिंक होना चाहिए)
-फॉर्म 16 - वेतनभोगी लोगों के लिए
-फॉर्म 26AS, AIS, TIS - ये बताते हैं कि आपके नाम पर कितना टैक्स जमा है और कौन सी वित्तीय गतिविधियाँ दर्ज हैं
-बैंक खाते का विवरण - ITR रिफंड के लिए
-टैक्स सेविंग निवेश का प्रमाण - PPF, ELSS, LIC, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, दान आदि के डॉक्यूमेंट
-होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र, अगर आपने घर का लोन लिया है।
खुद ITR फाइल करने के आसान चरण
- incometax.gov.in की वेबसाइट पर लॉग इन करें
-“ई-फाइल> आयकर रिटर्न> आयकर रिटर्न फाइल करें” चुनें
- असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें, और ऑनलाइन मोड चुनें
- अपनी आय के आधार पर ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1 सहज)
- अब पोर्टल पर पहले से भरी गई जानकारी देखें, कोई अतिरिक्त आय या कटौती जोड़ें
- टैक्स कैलकुलेशन की जाँच करें, अगर कर देय है तो स्व-मूल्यांकन कर भुगतान करें।
- फॉर्म को मान्य करें, घोषणा की जाँच करें और सबमिट करें
अंत में रिटर्न को ई-सत्यापित करें - आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों का उपयोग करके।
(नोट: अगर आप ई-सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी।)
एवाई 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। यह समय सीमा उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट नहीं किया जा सकता है।